कुतुब मीनार परिसर की मुगल मस्जिद में नमाज़ पर बैन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट ने जल्द सुनवाई से इंकार किया
है. हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में कोई अर्जेंसी नहीं है. याचिका में ASI द्वारा 15 मई को नमाज पर बैन लगाने को फैसले को चुनौती दी गई. दिल्ली हाईकोर्ट से मामले में जल्द सुनवाई की मांग करते हुए मेंशनिंग की गई. पेश हुए वकील ने अदालत को बताया कि अधिकारियों ने नमाज रोक दी है जो उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है.
इससे पहले पिछले हफ्ते भी याचिकाकर्ता के वकील ने मेंशन करते हुए कहा कि ASI ने मस्जिद में नमाज़ पढ़ने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है. वकील ने कहा कि मस्जिद में रोज नमाज पढ़ी जा रही थी. वह वक्फ की संपत्ति है, लेकिन अचानक से 15 मई को ASI ने मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोक लगा दी. याचिकाकर्ता ने मामले की अवकाशकालीन पीठ से ही सुनवाई की मांग की थी, हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील को रजिस्ट्रार के सामने मेंशन करने को कहा था. अब पीठ ने फिर से जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है .
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