कोरोना के दौर में मास्क एक महत्वपूर्ण सामान बनकर उभरा है. कोविड-19 के संक्रमण से जारी लड़ाई में मास्क एक अहम हिस्सा है. खासकर सार्वजनिक जगहों पर लोगों से मास्क लगाकर रखने की अपील की जाती है. लेकिन कई लोग इस बात को मानते नहीं दिखते. ऐसे में वैसे यात्री जो एयरपोर्ट और फ्लाइट में मास्क संबंधी नियमों का पालन नहीं करते के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्ती बरती है. शुक्रवार को कोर्ट ने एक स्वतः संज्ञान मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि एयरपोर्ट और हवाई जहाज में मास्क ना पहनने पर यात्री को 'नो फ्लाइंग' में लिस्ट शामिल करना चाहिए.
नियम सख्ती से लागू करने का आदेश
कोरोना के खतरे के बीच हाईकोर्ट ने एयरपोर्ट और प्लेन में फेस मास्क के नियम सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि एयरपोर्ट और प्लेन में मास्क नहीं पहनने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए. साथ ही कोर्ट DGCA को एयरपोर्ट व प्लेन के कर्मचारियों को यात्रियों और अन्य के खिलाफ नियमों का पालन नहीं करने पर कार्यवाही करने को कहा है.
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DGCA के वकील ने कोर्ट को बताया खाना खाने के दौरान ही मास्क हटाने में छूट दी गई है. ऐसे में एक्टिंग चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने स्वत: संज्ञान लिए मामले में डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन को निर्देश दिया कि एयरपोर्ट और विमानों के अंदर मास्क लगाने के साथ-साथ कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए.
रिपोर्ट भी दाखिल करने को कहा
कोर्ट ने कहा कि DGCA को ग्राउंड स्टाफ, पायलट, फ्लाइट कैप्टेन सहित अधिकारियों के लिए अलग से गाइडलाइन जारी कर कोविड सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए. ताकि मास्क और हाथ साफ करने में लापरवाही बरतने वाले यात्रियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जा सके. बेंच ने इस आदेश पर डीजीसीए को अनुपालन रिपोर्ट भी दाखिल करने को कहा है.
अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई में होगी. दरअसल, हाईकोर्ट के जज जस्टिस हरिशंकर ने पिछले साल दिल्ली से कलकत्ता उड़ान के दौरान अपने निजी अनुभव के आधार पर ये मामला दर्ज स्वत: संज्ञान कर सुनवाई शुरू की थी. उस उड़ान में यात्री साफ सफाई को लेकर लापरवाही कर रहे थे, लेकिन विमान अधिकारी और स्टॉफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे.
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