
- दिवाली के बाद दिल्ली की हवा खराब हो गई है और हेल्थ एक्सपर्ट्स ने कमजोर समूहों की सुरक्षा पर चिंता जताई.
- मौसमी बदलाव और पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने से दिल्ली में प्रदूषण स्तर बढ़ गया है और बचाव की जरूरत है.
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार इस दिवाली के दौरान AQI का औसत स्तर 345 रहा है.
मंगलवार को दिवाली के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हवा और खराब हो गई है. खराब होती एयर क्वालिटी के बीच, हेल्थ एक्सपर्ट्स ने बढ़ते एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) और कमजोर ग्रुप्स, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और सांस की बीमारियों वाले लोगों पर इसके असर को लेकर चिंता जताई है. त्योहारों के मौसम के साथ-साथ मौसमी बदलाव और पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की बढ़ती घटनाओं ने प्रदूषण के लेवल को बढ़ा दिया है, जिससे बचाव के उपायों की मांग की जा रही है.
पॉल्यूशन बोर्ड के आंकड़ें
इस बीच केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) की वेबसाइट पर पिछले पांच साल के आंकड़ें जारी किए गए हैं. इन आंकड़ों को अगर देखें तो पता चलता है कि पिछले साल की तुलना में AQI सिर्फ 6 अंक ही ज्यादा है. सीपीसीबी के अनुसार 19 अक्टूबर, 2025 (शाम 4 बजे) से 20 अक्टूबर, 2025 (शाम 4 बजे): AQI लेवल 345 था. सीपीसीबी की वेबसाइट पर मौजूद AQI के इन डेटा को दिवाली के दिन शाम 4 बजे से लेकर दिवाली के अगले दिन शाम 4 बजे के बीच रिकॉर्ड किया गया है और यह एक औसत है.
साल 2024
पिछले साल यानी 2024 को दिवाली 31 अक्टूबर को थी और इस दिन शाम 4 बजे से लेकर अगले दिन तक यानी 1 नवंबर शाम 4 बजे तक एक्यूआई लेवल 339 था.

साल 2023
साल 2023 की अगर बात करें तो दिवाली 12 नवंबर को थी और इस दिन शाम 4 बजे से 13 नवंबर शाम 4 बजे तक का एक्यूआई लेवल 358 दर्ज किया गया था.

साल 2022
साल 2022 में दिवाली 24 अक्टूबर को थी और शाम 4 बजे तक अगले दिन शाम 4 बजे तक एक्यूआई 302 था.

साल 2021
इसी तरह से 2021 की अगर बात करें तो उस साल दिवाली 4 नवंबर को थी और शाम 4 बजे से अगले दिन 5 नवंबर को शाम 4 बजे तक एक्यूआई लेवल 462 था.

सुप्रीम कोर्ट ने दी थी ढील
त्योहारों के मौसम के साथ-साथ मौसमी बदलाव और पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की बढ़ती घटनाओं ने प्रदूषण के लेवल को बढ़ा दिया है, जिससे बचाव के उपायों की मांग की जा रही . सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों पर अपनी पहले की पूरी रोक में ढील दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की इजाजत दी थी. कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने रविवार को तुरंत प्रभाव से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का स्टेज 2 लागू कर दिया था. कोर्ट ने दो दिन के लिए सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक पटाखे फोड़ने की अनुमति दी थी. लेकिन दिल्ली-एनसीआर के कई क्षेत्रों में आधी रात के बाद भी पटाखे फूटते रहे.
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