सुप्रीम कोर्ट जल्दी ही खुले बाजार में तेजाब की खरीद फरोख्त को सीमित और सख्त करेगा. चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एसिड अटैक से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पीड़िता से कहा कि इस बाबत हम जल्दी ही विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेंगे.
कोर्ट ने याचिकाकर्ता एनजीओ लक्ष्मी के मामले में शाहीन मलिक की अर्जी पर सुनवाई करते हुए एनजीओ को भी अपने सुझाव देने को कहा है. कोर्ट ने केंद्र के साथ प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेशों को सरकारों को भी एसिड अटैक पीड़िताओं के इलाज और पुनर्वास के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हुए शीघ्र निपटारे और राहत देने का निर्देश दिया है.
सीजेआई ने आदेश दिया कि राज्य सरकारें सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थानों में उन्हें प्राथमिकता के आधार पर नौकरी देने पर भी विचार करें. इनकी सामाजिक सुरक्षा पर भी ध्यान दें. CJI सूर्यकांत ने कहा कि तेजाब की बिक्री पर पूरी रोक तो लगाना नामुमकिन है लेकिन एक शर्त होगी कि इसे केवल ऐसे व्यक्ति को ही बेचा जाएगा जिसकी उम्र 50 या 60 वर्ष से कम न हो. दूसरा उस व्यक्ति को लिखित में देना होगा कि वह इसे क्यों खरीद रहा है, किस उद्देश्य से खरीद रहा है. उस व्यक्ति के बारे में यह रिकॉर्ड (दस्तावेज) अनिवार्य रूप से रखा जाना चाहिए.
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तीसरा, इसमें ऑटोमेशन (स्वचालन/डिजिटलीकरण) होना चाहिए ताकि जैसे ही कोई इसे खरीदे, यह जानकारी तुरंत कहीं ऐसी जगह चली जाए जहां इसकी रिपोर्टिंग की जा सके. बाजार में प्रतिदिन कितना उत्पाद जा रहा है, कितना बेचा जा चुका है और अब कितनी मात्रा उपलब्ध है, यह सब ट्रैक होना चाहिए.
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