मुंबई (Mumbai) की एक विशेष अदालत ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) की उस याचिका को मंजूर कर लिया है, जिसमें उन्होंने अपना पासपोर्ट (Passport) वापस करने का अनुरोध किया था. क्रूज ड्रग्स मामले में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने आर्यन खान को क्लीन चिट दे दी है.
आर्यन ने अपनी जमानत की शर्तों के तहत अदालत के समक्ष अपना पासपोर्ट जमा कराया था. उन्हें हाई-प्रोफाइल ड्रग्स मामले में पिछले वर्ष तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था. हालांकि, जांच एजेंसी ने मई में दायर आरोप-पत्र में आर्यन का नाम आरोपी के रूप में शामिल नहीं किया था. एनसीबी ने ‘पर्याप्त साक्ष्य के अभाव' में आर्यन खान एवं पांच अन्य को छोड़ दिया था.
गत 30 जून को आर्यन ने स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम से संबंधित विशेष अदालत के समक्ष अर्जी दायर करके पासपोर्ट वापस किये जाने का अनुरोध किया था. 24 वर्षीय आर्यन की याचिका पर एनसीबी ने अपने जवाब में कहा था कि उसे पासपोर्ट लौटाये जाने को लेकर आपत्ति नहीं है. विशेष न्यायाधीश वी. वी. पाटिल ने इसके बाद आर्यन की याचिका मंजूर कर ली. पिछले साल तीन अक्टूबर को मुंबई के तट पर एक क्रूज पोत पर छापे के बाद एनसीबी ने आर्यन को गिरफ्तार किया था. बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा जमानत याचिका मंजूर किये जाने से पहले आर्यन को 20 दिन जेल में बिताने पड़े थे.
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