सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज शुक्रवार को पीएम केयर्स फंड (PM Cares Fund) की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया. जिसके बाद याचिकाकर्ता को अपनी याचिका वापस लेनी पड़ गई. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से इस संबंध में सलाह देते हुए कहा कि अगर याचिकाकर्ता चाहे तो सुनवाई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट (High Court) जाकर अपनी याचिका लगा सकता है. बता दे, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बी आर गवई की बेंच इस याचिका पर सुनवाई कर रही थी.
इस बीच दिव्य पाल सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता को फिर से दिल्ली हाईकोर्ट जाना चाहिए. आगे बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट को बताया जाए कि उसने याचिका में दिए सभी आधारों पर विचार नहीं किया है इसलिये याचिकाकर्ता को छूट है कि वो हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सकता है. फिलहाल याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से अपनाी याचिका वापस ले ली. गौरतलब है कि याचिकाकर्ता के वकील देवदत्त कामत ने अदालत को बताया था कि हाईकोर्ट ने केवल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के आधार पर याचिका को खारिज कर दिया था कि PM केयर्स में सरकार का पैसा नहीं आता है.
दरअसल सुप्रीम कोर्ट पीएम केयर्स फंड की वैधता को चुनौती देने वाली एक अपील पर सुनवाई हुई है, याचिका में आरोप लगाया गया है कि मंत्रालयों, सरकारी एजेंसियों, विभागों आदि से "हर दिन "योगदान" के रूप में पैसे के महासागर को पीएम केयर्स फंड में भेजा जा रहा है. याचिकाकर्ता का कहना है कि नए आधार उठाए गए थे जिन पर हाईकोर्ट द्वारा विचार नहीं किया गया था और हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था.
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