
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट HIV पॉजिटिव बच्चों की पढ़ाई के मामले में अहम निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बच्चों के साथ पढ़ाई में भेदभाव नहीं हो सकता. सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से कहा है कि ऐसे बच्चों को राइट टू एजुकेशन के तहत वंचित तबके में शामिल करने के लिए अधिसूचना जारी करें. जो राज्य नहीं करना चाहते वे चार हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट को बताएं कि वे ऐसा क्यों नहीं करना चाहते.
कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि वे कोर्ट के इन आदेशों को सभी राज्यों को भेजें. 12 राज्य गुजरात, हरियाणा, नागालैंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश मेघालय, केरल, उतराखंड, यूपी, छतीसगढ़ और तमिलनाडु आदि पहले ही इसके लिए तैयार हो चुके हैं.
कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि वे कोर्ट के इन आदेशों को सभी राज्यों को भेजें. 12 राज्य गुजरात, हरियाणा, नागालैंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश मेघालय, केरल, उतराखंड, यूपी, छतीसगढ़ और तमिलनाडु आदि पहले ही इसके लिए तैयार हो चुके हैं.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं