विज्ञापन
This Article is From Mar 22, 2017

पूर्व सांसदों को आजीवन पेंशन और अलाउंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

पूर्व सांसदों को आजीवन पेंशन और अलाउंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब
पूर्व सांसदों की पेंशन का मामला सुप्रीम कोर्ट में
नई दिल्ली: पूर्व सांसदों को आजीवन पेंशन और अलाउंस दिए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव को नोटिस जारी किया. सुप्रीम कोर्ट पूर्व सांसदों को आजीवन पेंशन और अलाउंस देने के खिलाफ दायर याचिका पर जवाब मांगा है. हालांकि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हमने वह जमाना भी देखा है, जब लंबे समय तक सांसद के रूप में सेवा करने के बाद भी कई राजनेताओं की मौत गुरबत (गरीबी) में हुई है.

लोकप्रहरी नामक NGO ने याचिका दाखिल कर कहा है कि पूर्व सासंदों और विधायकों को आजीवन पेंशन दी जा रही है जबकि नियमों में यह शामिल नहीं है. याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगर एक दिन के लिए भी कोई सांसद बन जाता है तो वह ना केवल आजीवन पेंशन का हकदार हो जाता है, उसकी पत्नी को भी पेंशन मिलती है. साथ ही वह जीवन भर एक साथी के साथ ट्रेन में फ्री यात्रा करने का हकदार हो जाता है जबकि राज्य के गर्वनर को भी आजीवन पेंशन नहीं दी जाती. यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के वर्तमान जजों को भी साथी के लिए मुफ्त यात्रा का लाभ नहीं दिया जाता. चाहे वह आधिकारिक यात्रा पर ही क्यों ना जा रहे हों. ऐेसे में यह व्यवस्था आम लोगों के लिए बोझ है और ये व्यवस्था राजनीति को और भी लुभावना बना देती है. अगर असल में देखा जाए तो यह खर्च ऐेसे लोगों पर किया जाता है जो जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते इसलिए इस व्यवस्था को खत्म किया जाना चाहिए.

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
सांसदों को पेंशन, सुप्रीम कोर्ट, पूर्व सांसद, Pension, Supreme Court, EX MP
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com