कोरोना के चलते मध्य प्रदेश विधानसभा का 28-30 दिसंबर तक प्रस्तावित सत्र स्थगित

प्रोटेम स्पीकर ने सामयिक ने दलों से आये सुझाव के आधार पर कोविड 19 ध्यान में रखते हुये 28 से 30 दिसम्‍बर होने वाले सत्र को स्‍थगित करने का निर्णय दिया . जिस पर सदस्‍यों ने सहमति प्रदान की गई.

कोरोना के चलते मध्य प्रदेश विधानसभा का 28-30 दिसंबर तक प्रस्तावित सत्र स्थगित

सरकार के निर्धारित मापदण्‍डों के मुताबिक सत्र संचालन के संबंध में सर्वदलीय बैठक‍ बुलाई गई.

भोपाल:

मध्‍यप्रदेश विधानसभा का 28 से 30 दिसम्‍बर तक प्रस्तावित सत्र स्थगित हो गया है. कोविड-19 को देखते हुए सरकार के निर्धारित मापदण्‍डों के मुताबिक सत्र संचालन के संबंध में सर्वदलीय बैठक‍ बुलाई गई थी. जिसमें लोक स्‍वास्‍थ्‍य परिवार कल्‍याण विभाग के अपर मुख्‍य सचिव मो. सुलेमान ने विस्‍तृत विवरण दिया. बताया गया कि कितने कर्मचारी संक्रमित हैं और भोपाल में संक्रमण की क्या स्थिति है.

संसदीय कार्यमंत्री ने कोविड 19 मापदंडों के अनुरूप सत्र संपन्‍न कराने पर के संबंध में अपने विचार रखते हुए नेता प्रतिपक्ष और बसपा नेता संजीव कुशवाहा के सुझाव पर सदन स्‍थगित करने का प्रस्‍ताव रखा गया. जिसपर दलों, प्रोटेम स्पीकर से इन सभी पहलुओं पर विचार करने को कहा गया गया.

प्रोटेम स्पीकर ने सामयिक ने दलों से आये सुझाव के आधार पर कोविड 19 ध्यान में रखते हुये 28 से 30 दिसम्‍बर होने वाले सत्र को स्‍थगित करने का निर्णय दिया . जिस पर सदस्‍यों ने सहमति प्रदान की गई.

चर्चा में मापदण्‍डों के अनुरूप सदन में बैठक व्‍यवस्‍था पर विचार हुआ. जिसमें यह पाया गया कि मापदंड के अनुरूप सदन समस्‍त दीर्घा में 105 सदस्‍य बैठने की व्‍यवस्‍था की जा सकती है.

बैठक में नेता प्रतिपक्ष और दूसरे सदस्‍यों ने सत्र संपन्‍न किये जाने अथवा बढ़ाये जाने के संबंध में विस्‍तृत सुझाव दिए. नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा अध्‍यक्ष के सामने विभागीय परामर्शदात्री समितियों का गठन करने का सुझाव रखा.

बहुजन समाज पार्टी के विधायक संजीव सिंह ने सत्र की अवधि कम होने और सदन की कार्यसूची तथा शासकीय/अशासकीय कार्य अधिक होने की बात कही जो तीन दिन की अवधि में पूरे नहीं किये जा सकते हैं, इसलिये उन्होंने सुझाव दिया कि अगले सत्र में अधिक दिनों का बड़ा सत्र रखा जाये जिसमें इस सत्र के एक सप्‍ताह को और जोड़ा जा सकता है.

MP में कैबिनेट ने धर्म स्वातंत्र्य बिल पर लगाई मुहर, लव जिहाद पर UP जैसा कानून

Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com

slation results