नोटबंदी मामला : कोर्ट पहुंचे पुराने नोटधारकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी सरकार

नोटबंदी से जुड़े एक मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जारी है. इस मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कोर्ट से कहा है कि वह कोर्ट पहुंचे पुराने नोटधारकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगी.

नोटबंदी मामला : कोर्ट पहुंचे पुराने नोटधारकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी सरकार

प्रतीकात्मक चित्र.

खास बातें

  • पिछले साल 8 नवंबर को नोटबंदी लागू की गई थी
  • लोगों ने लाइनों में लगकर अपने रुपयों को बैंक में जमा कराया
  • कई लोग बैंकों में पैसा जमा नहीं करा पाए थे.
नई दिल्ली:

नोटबंदी से जुड़े एक मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जारी है. इस मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कोर्ट से कहा है कि वह कोर्ट पहुंचे पुराने नोटधारकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगी. केंद्र ने कहा कि पुराने नोट जमा कराने की मांग करने वाले 14 याचिकाकर्ताओ के ख़िलाफ़ पुराने नोट रखने को लेकर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी. AG केके वेणेगोपाल ने कोर्ट को ये उस वक्त भरोसा दिलाया जब याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उनके पास पुराने नोट होने के कारण उन पर आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है.

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इस पर सुप्रीम कोर्ट के पूछने पर केंद्र ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी. कोर्ट ने कहा, 1000 और 500 के नोट जमा कराने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ में सुनवाई होगी.


सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटबंदी की संवैधानिक वैधता का मामला, संवैधानिक पीठ के समक्ष लंबित है, ऐसे में सभी याचिकाकर्ता संवैधानिक पीठ के समक्ष अर्जी दाखिल करें.


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