प्रतीकात्मक फोटो
मदुरै:
तमिलनाडु में उस दलित छात्र के पिता ने एक निजी स्कूल से 10 लाख रुपये के हर्जाने की मांग करते हुए गुरुवार को मद्रास उच्च न्यायालय का रुख किया जिसने असाइनमेंट नहीं करने पर स्कूल में कथित तौर पर बरती गई ‘बर्बरता और मानसिक प्रताड़ना’ के बाद जहर खा लिया था और बाद में उसे सांस संबंधी समस्या पैदा हो गई।
असाइनमेंट न करने पर पीटा और बेइज्जत किया
याचिकाकर्ता एस सरावनन ने कहा है कि उनके 14 साल के बेटे संजय की पिछले साल 22 जुलाई को असाइनमेंट नहीं करने पर स्कूल में पिटाई की गई थी। उसने शर्मिंदगी महसूस की, जहर खा लिया और कक्षा में बेहोश होकर गिर गया। उन्होंने कहा कि स्कूली अधिकारियों ने उनको सूचित किया कि उनका बेटा बेहोश हो गया और उसे अस्पताल ले जाया गया है। बाद में पता चला कि संजय को बुरी तरह पीटा गया था और यहां तक उसका यूनीफॉर्म उतरवा लिया गया था।
यही नहीं उसके सहपाठियों से कथित तौर पर कहा गया कि वे संजय के सिर पर मारें। यह घटना गुडालूर की है। याचिका पर 22 फरवरी को सुनवाई होगी।
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है)
असाइनमेंट न करने पर पीटा और बेइज्जत किया
याचिकाकर्ता एस सरावनन ने कहा है कि उनके 14 साल के बेटे संजय की पिछले साल 22 जुलाई को असाइनमेंट नहीं करने पर स्कूल में पिटाई की गई थी। उसने शर्मिंदगी महसूस की, जहर खा लिया और कक्षा में बेहोश होकर गिर गया। उन्होंने कहा कि स्कूली अधिकारियों ने उनको सूचित किया कि उनका बेटा बेहोश हो गया और उसे अस्पताल ले जाया गया है। बाद में पता चला कि संजय को बुरी तरह पीटा गया था और यहां तक उसका यूनीफॉर्म उतरवा लिया गया था।
यही नहीं उसके सहपाठियों से कथित तौर पर कहा गया कि वे संजय के सिर पर मारें। यह घटना गुडालूर की है। याचिका पर 22 फरवरी को सुनवाई होगी।
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है)