राम रहीम के समर्थकों के उपद्रव पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज

शुक्रवार को वाली इस सुनवाई में पुलिस कोर्ट के सामने उपद्रव के दौरान हुई हिंसा और तोड़फोड़ की रिपोर्ट भी पेश करेगी.

राम रहीम के समर्थकों के उपद्रव पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के उपद्रव से करोड़ों की संपत्ति बर्बाद हुई है.

खास बातें

  • साध्वी से रेप मामले में गुरमीत राम रहीम दोषी
  • कोर्ट के फैसले के बाद राम रहीम समर्थकों का उपद्रव
  • हाईकोर्ट ने कहा, डेरा की संपत्ति बेचकर नुकसान की भरपाई होगी
नई दिल्ली :

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के साध्वी से रेप मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद उसके समर्थकों ने हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली समेत दूसरे पड़ोसी राज्यों में भारी उत्पात मचाया है. अबतक करीब 30 लोगों की जान जा चुकी है. पंजाब, हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान उत्पात से हुए नुकसान की भरपाई के लिए गुरमीत राम रहीम की संपत्ति बेचने का आदेश दिया था. शनिवार को इसी मामले की सुनवाई हाईकोर्ट की फुलबेंच के सामने होगी. सुबह 10 बजे के करीब होने वाली इस सुनवाई में पुलिस कोर्ट के सामने उपद्रव के दौरान हुई हिंसा और तोड़फोड़ की रिपोर्ट भी पेश करेगी. इसी के आधार पर कोर्ट पुलिस को आगे की कार्रवाई का आदेश सुना सकती है.

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28 अगस्त को राम रहीम को मिलेगी सजा: डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दो महिलाओं से बलात्कार के आरोप में शुक्रवार को पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत ने दोषी करार दिया है. सजा पर फैसला 28 अगस्त को होगा. राम रहीम को कोर्ट से ही हिरासत में ले लिया गया है. राम रहीम को सड़क के रास्ते अंबाला जेल ले जाया जाएगा. फैसले को देखते हुए सिरसा स्थित डेरा सौदा मुख्यालय में बड़ी संख्या में डेरा प्रमुख के समर्थक जुटे हुए थे और बड़ी ही तादाद में लोग पंचकूला में डटे हैं. 

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सुरक्षा बल उन्हें खदेड़ने की कोशिश में लगे हैं. आंसू गैस के गोले छोड़ने की बात भी सामने आ रही है. समर्थकों ने न्यूज चैनलों की ओबी वैन पर भी हमला किया. हालांकि डेरा प्रमुख ने एक वीडियो संदेश जारी कर लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने और अपने अनुयायियों से घर लौटने की भी अपील की थी.

VIDEO: राम रहीम की समर्थकों से अपील


जानें क्या हैं आरोप: गुरमीत राम रहीम सिंह द्वारा दो साध्वियों का यौन उत्पीड़न किए जाने संबंधी अज्ञात चिट्ठी मिलने के बाद पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने 2002 में डेरा प्रमुख के खिलाफ मामला दर्ज किया था. डेरा प्रमुख ने हालांकि इन आरोपों से इनकार किया है. 


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