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This Article is From Oct 12, 2021

घरेलू उड़ानों के नियमों में बड़ा बदलाव, यह हैं सरकार के नए निर्देश....

घरेलू फ्लाइट्स आगामी सोमवार से पूरी यात्री क्षमता के साथ उड़ानें संचालित कर सकेंगी. 18 अक्‍टूबर से यात्रियों की क्षमता को लेकर पाबंदी खत्‍म करने का फैसला किया गया है.

घरेलू उड़ानों के नियमों में बड़ा बदलाव, यह हैं सरकार के नए निर्देश....
घरेलू उड़ानों से यात्री क्षमता संबंधी पाबंदी हटाने का फैसला किया गया है (प्रतीकात्‍मक फोटो)
नई दिल्‍ली:

घरेलू फ्लाइट्स आगामी सोमवार से पूरी क्षमता के साथ उड़ानें संचालित कर सकेंगी. 18 अक्‍टूबर से यात्रियों की क्षमता को लेकर पाबंदी खत्‍म करने का फैसला किया गया है. सरकार की ओर से मंगलवार को यह जानकारी दी गई . गौरतलब है कि कोरोना महामारी पर नियंत्रण करने के लिए पिछले साल मई में यात्री क्षमता को लेकर यह पाबंदी लगाई गई थी. सरकार की घोषणा में यह भी कहा गया है कि यात्री क्षमता संबंधी पाबंदी हटाई गई है लेकिन एयरलाइंस और एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को  कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए दिशानिर्देशों का सख्‍ती से पालन करना होगा और उन्‍हें यात्रा के दौरान कोविड अनुरूप व्‍यवहार (Covid-appropriate behaviour)को लागू करना होगा. सितंबर में सरकार ने कहा था कि घरेलू उड़ानों में दर्शकों की क्षमता को 72.5 फीसदी से बढ़ाकर 85 फीसदी किया गया था. 

मंत्रालय के आदेश के मुताबिक, एयरलाइंस 18 सितंबर से अपनी कोविड पूर्व ​​घरेलू सेवाओं के 85 प्रतिशत का संचालन कर रही हैं. विमानन कंपनियां 12 अगस्त से 18 सितंबर के बीच कोविड-पूर्व की अपनी घरेलू उड़ानों में से 72.5 प्रतिशत का संचालन कर रही थीं. यह सीमा पांच जुलाई से 12 अगस्त के बीच 65 प्रतिशत थी. एक जून से पांच जुलाई के बीच यह सीमा 50 प्रतिशत थी. भारतीय विमानन कंपनियों ने नौ अक्टूबर को 2,340 घरेलू उड़ानों का संचालन किया, जो उनकी कुल कोविड पूर्व क्षमता का 71.5 प्रतिशत है.

मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि 18 अक्टूबर 2021 से बिना किसी क्षमता प्रतिबंध के निर्धारित घरेलू उड़ान संचालन को बहाल करने का निर्णय लिया गया है. आदेश में कहा गया है कि यह फैसला घरेलू संचालन और हवाई यात्रा के लिए यात्रियों की मांग की मौजूदा स्थिति की समीक्षा के बाद लिया गया है. सरकार ने दो महीने के अंतराल के बाद पिछले साल 25 मई को निर्धारित घरेलू उड़ानों को फिर से शुरू किया था. उस वक्त मंत्रालय ने विमानन कंपनियों को कोविड-19 पूर्व की अपनी घरेलू सेवाओं के 33 प्रतिशत से अधिक के संचालन की अनुमति नहीं दी थी.

दिसंबर 2020 तक धीरे-धीरे इसे बढ़ाकर 80 प्रतिशत कर दिया गया. एक जून तक यह सीमा 80 प्रतिशत तक बनी रही. मंत्रालय ने कहा था कि देश भर में कोविड-19 के मामलों में अचानक वृद्धि, यात्रियों की संख्या में कमी के मद्देनजर एक जून से अधिकतम सीमा को 80 से 50 प्रतिशत तक लाने का निर्णय किया गया था. (इनपुट भाषा से...)

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