
प्रतीकात्मक फोटो.
अहमदाबाद:
गुजरात उच्च न्यायालय ने कांग्रेस की राज्य इकाई की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया. कांग्रेस की राज्य इकाई ने याचिका में अनुरोध किया था कि दोषपूर्ण पाई गई ईवीएम और वीवीपैट सील किए जाएं और उनका आगामी विधानसभा चुनावों में प्रयोग नहीं हो.
यह भी पढ़ें : कांग्रेस को लगा झटका, वोटिंग के दौरान मतदाताओं की वीडियो रिकॉर्डिंग की याचिका खारिज
न्यायमूर्ति अकील कुरैशी और न्यायमूर्ति एजे कागजी की खंडपीठ ने गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी की याचिका पर चुनाव आयोग, राज्य के प्रमुख चुनाव अधिकारी, और विधि एवं न्याय मंत्रालय के जरिये केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया. इन सभी को 13 नवंबर तक नोटिस का जवाब देना है.
यह भी पढ़ें : 3550 वीवीपैट मशीनें फेल होने पर हार्दिक पटेल बोले- बीजेपी अब गोलमाल करके ही चुनाव लड़ेगी
कांग्रेस ने अपनी याचिका में कहा कि कुल 70182 वीवीपैट (मतदाता सत्यापन जांच पर्ची) इकाइयों में करीब 7 प्रतिशत पहले स्तर की जांच के दौरान दोषपूर्ण पाई गईं और ईवीएम तथा नियंत्रण इकाइयां भी दोषपूर्ण थीं. इन्हें सील किया जाना चाहिए तथा इनका राज्य में किसी मतदान केंद्र पर प्रयोग नहीं होना चाहिए. याचिकाकर्ता ने अदालत से अनुरोध किया कि वह या तो आयोग को निर्देश दे या खुद एक विशेषज्ञ समिति गठित करे जो दोषपूर्ण मशीनों पर गौर कर सके ताकि इनसे कोई गड़बड़ी नहीं हो सके.
VIDEO: ईवीएम पर शक का निदान कर सकती है ये एक मशीन
राज्य में दो चरणों में 9 और 14 दिसंबर को मतदान होना है. मतगणना 18 दिसंबर को होगी.
यह भी पढ़ें : कांग्रेस को लगा झटका, वोटिंग के दौरान मतदाताओं की वीडियो रिकॉर्डिंग की याचिका खारिज
न्यायमूर्ति अकील कुरैशी और न्यायमूर्ति एजे कागजी की खंडपीठ ने गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी की याचिका पर चुनाव आयोग, राज्य के प्रमुख चुनाव अधिकारी, और विधि एवं न्याय मंत्रालय के जरिये केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया. इन सभी को 13 नवंबर तक नोटिस का जवाब देना है.
यह भी पढ़ें : 3550 वीवीपैट मशीनें फेल होने पर हार्दिक पटेल बोले- बीजेपी अब गोलमाल करके ही चुनाव लड़ेगी
कांग्रेस ने अपनी याचिका में कहा कि कुल 70182 वीवीपैट (मतदाता सत्यापन जांच पर्ची) इकाइयों में करीब 7 प्रतिशत पहले स्तर की जांच के दौरान दोषपूर्ण पाई गईं और ईवीएम तथा नियंत्रण इकाइयां भी दोषपूर्ण थीं. इन्हें सील किया जाना चाहिए तथा इनका राज्य में किसी मतदान केंद्र पर प्रयोग नहीं होना चाहिए. याचिकाकर्ता ने अदालत से अनुरोध किया कि वह या तो आयोग को निर्देश दे या खुद एक विशेषज्ञ समिति गठित करे जो दोषपूर्ण मशीनों पर गौर कर सके ताकि इनसे कोई गड़बड़ी नहीं हो सके.
VIDEO: ईवीएम पर शक का निदान कर सकती है ये एक मशीन
राज्य में दो चरणों में 9 और 14 दिसंबर को मतदान होना है. मतगणना 18 दिसंबर को होगी.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं