प्रत्यूषा आत्महत्या मामले के आरोपी राहुल राज को धोखाधड़ी केस में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत

प्रत्यूषा आत्महत्या मामले के आरोपी राहुल राज को धोखाधड़ी केस में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत

राहुल राज और प्रत्यूषा बनर्जी की फाइल फोटो

मुंबई:

अभिनेत्री-प्रेमिका प्रत्यूषा बनर्जी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी टेलीविजन प्रोड्यूसर राहुल राज सिंह को धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तारी से मंगलवार को बंबई हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई.

न्यायमूर्ति पी.एन. देशमुख धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए राहुल राज द्वारा दर्ज अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई कर रहे थे. मॉडल-अभिनेता हीर पटेल ने राहुल पर 25 लाख रुपये की ठगी करने का आरोप लगाते हुए धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है.

राहुल के वकील अबाद पोंडा ने अदालत से कहा कि कथित घटना 2010 की है जबकि प्राथमिकी इस जुलाई में दर्ज की गई. उन्होंने कहा, 'मामला दर्ज करने में छह साल का विलंब हुआ अतएव उनकी हिरासत की जरूरत नहीं है.'

अतिरिक्त लोक अभियोजक अरुणा कामत पाई ने अदालत से कहा कि इस मामले में विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति होने जा रही है जो इस मामले में दलील देंगे.

उन्होंने कहा, 'जांच अधिकारी आश्वासन देते हैं कि जब तक इस मामले की सुनवाई नहीं हो जाती है और उस पर फैसला नहीं आ जाता, तब तक राहुल को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा.' इस पर न्यायमूर्ति देशमुख ने अग्रिम जमानत पर सुनवाई के लिए नौ अगस्त की तारीख तय की.

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)


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