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This Article is From Nov 09, 2017

दिल्ली में ऑड-ईवन फॉर्मूले के दौरान इनको मिलेगी छूट, लेकिन सीएम केजरीवाल को नहीं

राजधानी में वायु प्रदूषण और बढ़ती जहरीली हवा के धुंध को रोकने के लिए सरकार ने 13 नवंबर से 17 नवंबर तक ऑड-ईवन फॉर्मूले को लागू करने का फैसला लिया है.

दिल्ली में ऑड-ईवन फॉर्मूले के दौरान इनको मिलेगी छूट, लेकिन सीएम केजरीवाल को नहीं
नई दिल्ली: पिछले तीन दिनों से दिल्ली में जहरीली हवाओं की वजह से लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. राजधानी में वायु प्रदूषण और बढ़ती जहरीली हवा के धुंध को रोकने के लिए सरकार ने 13 नवंबर से 17 नवंबर तक ऑड-ईवन फॉर्मूले को लागू करने का फैसला लिया है. पांच दिवसीय यह योजना लागू होने के बाद दिल्ली में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत 28 केंद्रसाशित अधिकारी व मंत्रियों की गाड़ियां ऑड-ईवन फॉर्मूले बाहर होंगे. लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस नियम का पालन करना पड़ेगा. उन्हें ऐसे कोई भी निर्देश नहीं दिए गए कि वह ऑड-ईवन फॉर्मूले से बाहर रह सकें.

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जानें किन्हें मिलेगी ऑड-ईवन फॉर्मूले में छूट
  1. राष्ट्रपति
  2. उप-राष्ट्रपति
  3. प्रधानमंत्री
  4. सभी राज्यपाल
  5. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
  6. लोक सभा के अध्यक्ष
  7. केंद्रीय मंत्री
  8. राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेता
  9. दिल्ली के मुख्यमंत्री को छोड़कर अन्य राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री 
  10. भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
  11. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व चीफ
  12. चुनाव आयुक्त / चुनाव नियंत्रक व भारत के महालेखा परीक्षक
  13. राज्य सभा के उपाध्यक्ष
  14. लोक सभा के उपाध्यक्ष
  15. दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर
  16. मुख्य न्यायाधीश और दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
  17. लोकायुक्त
  18. आपातकालीन वाहन - एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, अस्पताल, जेल की गाड़ियां
  19. प्रवर्तन वाहन - पुलिस के वाहन, परिवहन विभाग, विभागीय आयुक्त, अर्ध सैन्य बलों
  20. रक्षा मंत्रालय के नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को छूट
  21. दूतावास वाहनों के नंबर प्लेट को छूट तथा ऐसे वाहन जो पायलट या अनुरक्षक हैं
  22. एसपीजी सुरक्षाकर्मियों
  23. सीएनजी संचालित वाहन (एलजीएल द्वारा जारी किए गए 'सीएनजी वाहन' का स्टीकर गाड़ी के आगे शीशे पर प्रदर्शित करना जरूरी)
  24. चिकित्सा आपातकाल के लिए इस्तेमाल होने वाले वाहन
  25. महिला नामित वाहन व 12 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों सहित उनके साथ यात्रा कर सकेंगे
  26. विकलांग व्यक्तियों द्वारा संचालित वाले वाहन
  27. राज्य चुनाव आयोग, दिल्ली और चंडीगढ़ के वाहन और चुनाव पर्यवेक्षकों के साथ आयोग द्वारा तैनात वाहन
  28. स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चों को ले जाने वाले वाहन
VIDEO: क्या ऑड-ईवन फॉर्मूले से रोकी जा सकती है दिल्ली की जहरीली हवा
 

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