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अब कितना आसान होगा ITR भरना? नए IT कानून को बारीकी से समझिए

नए इनकम टैक्स कानून में भाषा को आसान और सरल बनाया गया है, जिससे आम करदाता टैक्स से जुड़े कानूनी प्रावधानों को आसानी से समझ सकें.

अब कितना आसान होगा ITR भरना? नए IT कानून को बारीकी से समझिए
  • राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद नया इनकम टैक्स कानून 2025 लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है
  • नए इनकम टैक्स कानून में भाषा को सरल और आसान बनाया गया ताकि आम करदाता आसानी से समझ सकें
  • नए कानून के तहत टैक्स कंप्यूटेशन को टेबुलर फॉर्म में फार्मूला के साथ प्रस्तुत किया गया है
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CBDT ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के साथ ही नए इनकम टैक्स कानून (Income-Tax Act, 2025) को लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है. एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में CBDT के मेंबर आर एन परबत ने सोमवार को कहा, "हमने एक हाई लेवल रूल एंड फॉर्म कमेटी गठित की है, जो इस कानून को लागू करने के लिए जरूरी रूल्स को फ्रेम कर रही है. हम इस साल के अंत तक नए रूल और फॉर्म को रोलआउट कर देंगे".

भाषा को आसान और सरल बनाया गया

परबत ने कहा कि नए इनकम टैक्स कानून में भाषा को आसान और सरल बनाया गया है, जिससे आम करदाता टैक्स से जुड़े कानूनी प्रावधानों को आसानी से समझ सकें. परबत ने एनडीटीवी से कहा, "अगर आपको अपना टैक्स कंप्यूट करना है तो पहले कंप्यूटेशन का जो पार्ट था, वह टेक्स्ट में लिखा होता था, शब्द में लिखा होता था. अब हमने इन सारी चीजों को टेबुलर फॉर्म में फार्मूला लगाकर लिख दिया है, जिससे साधारण टैक्स पेयर इसको आसानी से कैलकुलेट कर सके. सैलरीड क्लास के लिए जो इनकम टैक्स कानून के नियम है. उनको एक जगह कर दिया गया है. असेसमेंट ईयर की जगह हमने टैक्स ईयर कर दिया है. 1 अप्रैल, 2026 से ये नया इनकम टैक्स कानून देशभर में लागू हो जाएगा."

वित्त मंत्रालय के मुताबिक इनकम टैक्स एक्ट 2025 में नए सरलीकरण की प्रक्रिया तीन मुख्य सिद्धांतों पर आधारित है:

  • बेहतर स्पष्टता और सरलीकरण
  • कर नीति में कोई बड़ा बदलाव नहीं
  • कर दरों में कोई संशोधन नहीं

इसके लिए वित्त मंत्रालय ने तीन-आयामी दृष्टिकोण को अपनाया:

  • बेहतर करने के लिए जटिल भाषा को हटाना
  • बेहतर नेविगेशन के लिए गैर-जरूरी और दोहराव वाले प्रावधानों को हटाना
  • संदर्भ में आसानी के लिए अनुच्छेदों को तार्किक रूप से फिर से लिखना

इस रणनीति के तहत इनकम टैक्स एक्ट1961 से 252,859 शब्दों, 24 अध्यायों और 283 सेक्शन को हटाया गया है और नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 में 39 टैबल्स के साथ 40 फॉर्मूलों को जोड़ा गया.

जुलाई 2024 के बजट सत्र में सरकार ने घोषणा की थी कि,इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की समीक्षा की जाएगी, जिससे अधिनियम को पढ़ने और समझने में आसान बनाया जा सके. नए इनकम टैक्स बिल, 2025 को 13 फरवरी 2025 को लोकसभा में पेश किया गया और इसे जांच के लिए कमेटी को भेज दिया गया. कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 21 जुलाई 2025 को लोकसभा में प्रस्तुत की. समिति की लगभग सभी सिफारिशें सरकार ने स्वीकार कर ली थीं.

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