Cash at Home Limit: नए आयकर नियमों के तहत सरकार ने कैश ट्रांजैक्शन पर सख्त प्रावधान कर दिए हैं. अगर आप ये सोचते हैं कि आपका पैसा, आपकी कमाई है, आपकी संपत्ति है... जितना कैश रखें, जैसे रखें, आपकी मर्जी... तो ये आपकी बड़ी भूल साबित हो सकती है. आपके पास अगर कैश में बड़ी राशि मिलती है और आप इसका सोर्स या कारण नहीं एक्सप्लेन कर पाते तो भारी जुर्माना लग सकता है. हाल ही में LinkedIn पर एक पोस्ट में इन्वेस्टमेंट बैंकर और चार्टर्ड अकाउंटेंट सार्थक आहूजा ने समझाया है कि कुछ खास तरह के कैश ट्रांजैक्शन पर नजर रखना क्यों जरूरी है.
दरअसल, सरकार अब बेनामी या बिना बताए हुए कैश पर कड़ी कार्रवाई कर रही है. घर में तय सीमा से ज्यादा कैश रखने पर भी टैक्स लग सकता है. अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपके घर से ऐसा कैश मिले, जिसकी आप सही वजह नहीं बता सकें तो भारी टैक्स और जुर्माना, दोनों लग सकता है.
सीए बोले- लग सकता है 84% टैक्स
सार्थक आहूजा ने लिखा, 'नए आयकर नियमों के तहत आपके घर पर मिला अनजाना कैश कुल मिलाकर 84% टैक्स के दायरे में आ जाएगा. उन्होंने आगे समझाया, 'अगर आपके घर में कोई कैश मिलता है जिसका आप हिसाब नहीं दे पाते, तो कुल मिलाकर 84% टैक्स, सरचार्ज, सेस और पेनल्टी लगेगी.' अब आप सोचेंगे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता कैसे चलेगा?
आहूजा ने बताया, 'इनकम टैक्स विभाग आपके बैंक लेन-देन के जरिए कैश गतिविधियों पर नजर रखता है.' उदाहरण के लिए, 'किसी भी सेविंग्स अकाउंट से एक साल में 10 लाख रुपये से ज्यादा नकद निकासी होने पर बैंक को इसकी जानकारी आयकर विभाग को देनी होती है.
उन्होंने बताया, 'अगर आप एक साल में 10 लाख रुपये से ज्यादा कैश निकालते हैं, तो बैंक इसकी रिपोर्ट टैक्स विभाग को भेज देगा. अगर 20 लाख रुपये से ज्यादा निकालते हैं, तो बैंक टीडीएस भी काट लेगा. और अगर विभाग को कोई गड़बड़ी लगती है, तो वे आपके खिलाफ सर्च और जब्ती की कार्रवाई कर सकते हैं.'
प्रॉपर्टी से जुड़े कैश ट्रांजैक्शन पर भी निगरानी
प्रॉपर्टी से जुड़े कैश लेन-देन पर भी कड़ी निगरानी रहती है. आहूजा ने कहा, 'अगर आप कोई संपत्ति बेचकर 20,000 रुपये से ज्यादा नकद लेते हैं, तो उस पर 100% पेनल्टी लगेगी. अगर आप एक ग्राहक से एक दिन में 2 लाख रुपये से ज्यादा कैश लेते हैं, तो पूरे अमाउंट पर 100% पेनल्टी लगेगी.'
अपनों से कैश में उधार लेना भी गलत
दोस्तों या रिश्तेदारों से नकद में उधार लेना भी कानूनन गलत है. उन्होंने कहा, 'अगर आप किसी से कैश में लोन लेते हैं, तो जितना लोन लिया है उतनी ही 100% पेनल्टी लगेगी, क्योंकि कैश में कोई भी लोन लेना मना है.' आज की टेक्नोलॉजी-आधारित सरकारी व्यवस्था में बैंक और पेमेंट ऐप्स लगातार आपके लेन-देन की जानकारी टैक्स विभाग के साथ साझा करते हैं. इससे विभाग को कैश गतिविधियों और आपकी घोषित आय के बीच किसी भी गड़बड़ी का पता लगाना आसान हो गया है. उन्होंने अंत में चेताया भी, 'ध्यान रखें, सरकार के पास इतनी जानकारी है कि वो आज किसी को भी ट्रांजैक्शन के आधार पर पकड़ सकती है.'
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