Income Tax New Rules 2026: नए साल यानी अप्रैल 2026 से टैक्स की दुनिया पूरी तरह बदलने वाली है. 60 साल पुराना कानून खत्म होने जा रहा है और उसकी जगह एक नया, आसान कानून आ रहा है.1 अप्रैल 2026 से देश में इनकम टैक्स से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव होने वाला है. सरकार पुराने 1961 वाले इनकम टैक्स कानून की जगह नया Income Tax Act, 2025 लागू करने जा रही है. इसका मकसद टैक्स नियमों को आसान बनाना है, ताकि आम लोग बिना किसी परेशानी के टैक्स समझ सकें और भर सकें.
नए कानून (New Income Tax Law) में सिस्टम का फ्रेमवर्क वही रहेगा, लेकिन भाषा और प्रक्रिया को सरल किया जाएगा, जिससे टैक्स से जुड़े विवाद कम हों.
नया इनकम टैक्स कानून क्या है?
नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा. इसका मकसद टैक्स कानूनों को आम लोगों और कारोबारियों के लिए सरल बनाना है. सरकार चाहती है कि टैक्स से जुड़े मामलों में कोर्ट-कचहरी और विवाद कम हों और टैक्सपेयर्स बिना डर के नियमों का पालन करें.
₹12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं
2025 के बजट में दी गई टैक्स राहत 2026 में भी जारी रहेगी. नए टैक्स रिजीम (new tax regime) के तहत सालाना ₹12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. हालांकि, इस सिस्टम में छूट और डिडक्शन का विकल्प नहीं रहेगा, लेकिन टैक्स स्लैब को कम दरों के साथ डिजाइन किया गया है.₹4 लाख से ₹8 लाख की इनकम पर 5% टैक्स लगेगा, जबकि ₹24 लाख से ज्यादा की इनकम पर 30% टैक्स की दर लागू होगी.
सिगरेट और पान मसाला पर बढ़ेगा टैक्स
2026 में कुछ चुनिंदा चीजों पर अतिरिक्त टैक्स लगाने की तैयारी है.सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जाएगी और पान मसाला पर नया सेस लगाया जाएगा. ये टैक्स पहले से लग रहे GST के अलावा होंगे. सरकार का मकसद इन उत्पादों से रेवेन्यू बढ़ाना है.
GST दरों में नहीं होगा बदलाव
2026 में जीएसटी की दरों (GST rates)में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है.यह साल उस नए GST सिस्टम का पहला पूरा साल होगा, जिसे सितंबर 2025 में लागू किया गया था. इस सुधार के तहत करीब 375 वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स कम किया गया था. अब ज्यादातर सामान पर GST या तो 5% है या 18%, जबकि तंबाकू जैसे कुछ खास उत्पादों पर ज्यादा टैक्स पहले की तरह ही लगेगा.
कस्टम ड्यूटी रिफॉर्म पर रहेगा फोकस
GST और इनकम टैक्स के बाद सरकार का ध्यान कस्टम ड्यूटी रिफॉर्म पर रहेगा. बजट 2025–26 में कस्टम टैरिफ स्लैब की संख्या घटाकर 8 कर दी गई थी. इसके साथ ही फेसलेस असेसमेंट और डिजिटल प्रोसेस को लागू करने पर काम चल रहा है, ताकि आयात-निर्यात से जुड़े काम आसान, पारदर्शी और तेज हो सकें.
नए टैक्स नियमों से आम लोगों को टैक्स समझने में आसानी होगी, झगड़े और विवाद कम होंगे और डिजिटल तरीके से टैक्स भरने में समय और पैसा दोनों बचेंगे. कुल मिलाकर, 2026 का टैक्स सिस्टम आम करदाताओं के लिए आसान और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है.
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