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अब कितना आसान होगा ITR भरना? नए IT कानून को बारीकी से समझिए
- Monday August 25, 2025
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्रा, Edited by: शुभम उपाध्याय
नए इनकम टैक्स कानून में भाषा को आसान और सरल बनाया गया है, जिससे आम करदाता टैक्स से जुड़े कानूनी प्रावधानों को आसानी से समझ सकें.
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ndtv.in
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काले धन और टैक्स चोरी के लिए CBDT का एक्शन प्लान तैयार, FY26 में 2.4 लाख करोड़ रुपये पकड़ने का टारगेट सेट
- Monday April 28, 2025
- Reported by: NDTV Profit, Edited by: अनिशा कुमारी
CBDT ने उन सेक्टर्स पर फोकस करने को कहा है जहां अनडिस्क्लोज्ड लेन-देन ज्यादा होते हैं. इनमें मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर, हेल्थकेयर, लोकल लिकर ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, स्क्रैप डीलिंग और दूसरे अनरेगुलेटेड बिजनेस शामिल हो सकते हैं.
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ndtv.in
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31 जुलाई तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करें, जानिए क्यों है यह जरूरी औऱ क्या है फायदा
- Tuesday July 12, 2022
- Edited by: पंकज चौधरी
नियत तारीख तक आईटीआर दाखिल नहीं करने पर आयकर नियमों के अनुसार ₹10,000 का जुर्माना या फिर दूसरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं. आईटीआर फाइलिंग में देरी से आयकर अधिनियम 1961 की धारा 234ए के तहत देय कर( Payable tax) पर ब्याज भी लग सकता है.
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आगरा : आयकर विभाग की कार्रवाई में जूता कारोबारियों ने 29 करोड़ रुपये की अघोषित आय स्वीकार की
- Saturday January 8, 2022
- Reported by: भाषा
त्रों ने बताया कि आयकर विभाग ने जूता कारोबारियों के आगरा, दिल्ली और नोएडा सहित 15 ठिकानों पर मंगलवार को जांच शुरू की थी. उन्होंने कहा कि आयकर विभाग की टीमों ने जूता कारोबारियों के संपत्ति में किए गए निवेश सहित अन्य दस्तावेजों को खंगाला और शुक्रवार रात कार्रवाई समाप्त हो गई.
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अब कितना आसान होगा ITR भरना? नए IT कानून को बारीकी से समझिए
- Monday August 25, 2025
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्रा, Edited by: शुभम उपाध्याय
नए इनकम टैक्स कानून में भाषा को आसान और सरल बनाया गया है, जिससे आम करदाता टैक्स से जुड़े कानूनी प्रावधानों को आसानी से समझ सकें.
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काले धन और टैक्स चोरी के लिए CBDT का एक्शन प्लान तैयार, FY26 में 2.4 लाख करोड़ रुपये पकड़ने का टारगेट सेट
- Monday April 28, 2025
- Reported by: NDTV Profit, Edited by: अनिशा कुमारी
CBDT ने उन सेक्टर्स पर फोकस करने को कहा है जहां अनडिस्क्लोज्ड लेन-देन ज्यादा होते हैं. इनमें मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर, हेल्थकेयर, लोकल लिकर ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, स्क्रैप डीलिंग और दूसरे अनरेगुलेटेड बिजनेस शामिल हो सकते हैं.
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31 जुलाई तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करें, जानिए क्यों है यह जरूरी औऱ क्या है फायदा
- Tuesday July 12, 2022
- Edited by: पंकज चौधरी
नियत तारीख तक आईटीआर दाखिल नहीं करने पर आयकर नियमों के अनुसार ₹10,000 का जुर्माना या फिर दूसरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं. आईटीआर फाइलिंग में देरी से आयकर अधिनियम 1961 की धारा 234ए के तहत देय कर( Payable tax) पर ब्याज भी लग सकता है.
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- Saturday January 8, 2022
- Reported by: भाषा
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