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This Article is From Apr 17, 2019

BATA को 3 रुपये के बदले लगा 9000 रुपये का जुर्माना, ग्राहक से उलझना पड़ा भारी

मशहूर जूतों की कंपनी बाटा इंडिया लिमिटेड (Bata India Limited) को एक ग्राहक से कैरी बैग के लिए 3 रुपये वसूलना भारी पड़ गया. कंज्यूमर कोर्ट (Consumer Court) ने बाटा कंपनी पर 9 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

BATA को 3 रुपये के बदले लगा 9000 रुपये का जुर्माना, ग्राहक से उलझना पड़ा भारी
BATA को 3 रुपये के बदले लगा 9000 रुपये का जुर्माना.

मशहूर जूतों की कंपनी बाटा इंडिया लिमिटेड (Bata India Limited) को एक ग्राहक से कैरी बैग के लिए 3 रुपये वसूलना भारी पड़ गया. कंज्यूमर कोर्ट (Consumer Court) ने बाटा कंपनी पर 9 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. यही नहीं, कंपनी ने सभी कस्टमर को कैरी बैग मुफ्त में देने के आदेश दिए हैं. timesofindia की खबर के मुताबिक, चंडीगढ़ (Chandigarh) में एक कस्टमर ने 5 फरवरी को सेक्टर 22 में बाटा के शोरूम से एक जोड़ी जूता लिया. जिसकी कीमत 399 थी. लेकिन कंपनी ने 402 रुपये काट लिए. 

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जब कस्टमर द्वारा पूछा गया तो कंपनी ने बताया कि 399 रुपये के जूते के साथ 3 रुपये कैरी बैग के जोड़े गए हैं. जिसको लेकर काफी विरोध हुआ, लेकिन कंपनी ने तीन रुपये वापस नहीं किए. कस्टमर का नाम दिनेश प्रसाद रतूड़ी है.

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जिन्होंने विरोध करते हुए कहा कि शोरूम का कर्तव्य बनता है कि ग्राहक को सामान कैरी बैग में रखकर दे और इसकी अलग से कीमत कहीं नहीं लगाई जाती है. लेकिन कंपनी ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया. 

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जिसके बाद दिनेश प्रसाद रतूड़ी ने कोर्ट का दरवाजा खट-खटाया और बाटा कंपनी की शिकायत दर्ज कराई. कोर्ट ने कंपनी को पेपर कैरीबैग के लिए लिए गए 3 रुपये लौटाने, मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के लिए 3 हजार रुपये का मुआवजा देने के आदेश दिए.

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एक हजार रुपये मुकदमा खर्च और कंपनी को राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग चंडीगढ़ के सेक्रेटरी के नाम पर कंज्यूमर लीगल ऐड अकाउंट में 5 हजार रुपये भी जमा करवाने के निर्देश दिए हैं. 

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