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This Article is From Jul 17, 2017

नवाज शरीफ के खिलाफ पनामागेट मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने फिर की शुरू

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के हाई प्रोफाइल पनामागेट मामले में सुनवाई आज फिर शुरू कर दी.

नवाज शरीफ के खिलाफ पनामागेट मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने फिर की शुरू
नवाज शरीफ के खिलाफ पनामागेट मामले सुनवाई
इस्लामाबाद: पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के हाई प्रोफाइल पनामागेट मामले में सुनवाई आज फिर शुरू कर दी. हफ्तेभर पहले ही जांच पैनल ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में शरीफ और उनके बच्चों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज करने की सिफारिश की थी. सुप्रीम कोर्ट के इर्दगिर्द और भीतर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. सुनवाई के मद्देनजर करीब 700 पुलिसकर्मी, रेंजर्स और स्थानीय प्रशसान के कर्मचारी तथा अधिकारियों को तैनात किया गया.

शीर्ष अदालत ने 67 वर्षीय शरीफ के खिलाफ धन शोधन के आरोपों की जांच के लिए छह सदस्यीय संयुक्त जांच दल (जेआईटी) का गठन किया था, जिसने 60 दिन की पड़ताल के बाद रिपोर्ट 10 जुलाई को अदालत को सौंप दी थी. शरीफ और उनके बच्चों की आय और वास्तविक संपत्तियों में उल्लेखनीय असमानताएं पाए जाने के बाद जेआईटी ने भ्रष्टाचार का मामला दर्ज करने की सिफारिश की थी.

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जेआईटी ने बीते 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट को सौंपी अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया कि शरीफ, उनके बेटों हसन एवं हुसैन नवाज तथा उनकी बेटी मरियम पर राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) अध्यादेश 1999 के तहत भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया जाए. अदालत ने रिपोर्ट मिलने के बाद आदेश दिया कि इसकी प्रतियां सभी पक्षों को मुहैया करवाई जाए.

इस रिपोर्ट को नवाज शरीफ सरकार ने ‘रद्दी’ बताया था. रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सरकार जेआईटी की रिपोर्ट को अदालत में चुनौती देगी. शरीफ की बेटी मरियम ने भी रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा, जेआईटी रिपोर्ट अस्वीकार है. हर विरोधाभास का ना केवल जवाब दिया जाएगा बल्कि यह सुप्रीम कोर्ट में खत्म भी हो जाएगा. सरकारी खजाने से एक पैसा नहीं लिया. मुख्य विपक्षी दलों ने शरीफ से कहा था कि जब तक वे इस मामले से पाक साफ बाहर नहीं आ जाते तब तक वे सत्ता से दूर ही रहें, लेकिन शरीफ ने जेआईटी के निष्कर्षों को अस्वीकार करते हुए इस्तीफा देने से मना कर दिया था.

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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