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This Article is From Mar 27, 2011

डेविस की रिहाई का विरोध, पाक कोर्ट में याचिका

सीआईए के अनुबंधकर्ता डेविस को छोड़े जाने पर पाकिस्तान की एक अदालत में याचिका दायर गई है और इस रिहाई के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है।
लाहौर: पाकिस्तान में दो लोगों की हत्या के मामले में अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के अनुबंधकर्ता रेमंड डेविस को छोड़े जाने पर पाकिस्तान की एक अदालत में याचिका दायर गई है और इस रिहाई के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है। वकील जावेद इकबाल जाफरी ने लाहौर उच्च न्यायालय में शनिवार को यह याचिका दायर की और कानून मंत्री बाबर अवान, पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री शहबाज शरीफ, न्यायाधीश युसफ औजला और अन्य अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा कि उन्होंने डेविस की दोषमुक्ति और उसकी रिहाई को क्यों सुगम बनाया। जाफरी ने न्यायालय से यह भी कहा कि वह इन अधिकारियों से एक शपथपत्र मांगे कि क्या उन्हें डेविस की दोषमुक्ति और एक विशेष विमान में सवार होकर पाकिस्तान से उसकी रवानगी के बारे में पहले से पता था। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने गृहमंत्री को निर्देश दिया था कि डेविस का नाम उन लोगों की सूची में डाला जाए जिनके पाकिस्तान से बाहर जाने पर प्रतिबंध है। उन्होंने यह भी कहा कि एक न्याय अधिकारी और मंत्रालय ने न्यायालय को आश्वासन भी दिया था कि इस आदेश का पालन किया जाएगा। जाफरी ने कहा कि जब डेविस को रिहा किया तब भी न्यायालय का आदेश अपनी जगह पर था क्योंकि न्यायालय ने अपने आदेश को निरस्त नहीं किया था।
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Bhasha
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