टोरंटो:
भारतीय मूल के एक कनाडाई नागरिक को वर्ष 2013 में अलग-अलग हमलों में तीन व्यक्तियों की हत्या करने के अपराध में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
सरेलीडर.कॉम द्वारा गुरुवार को जारी रपट के अनुसार, न्यू वेस्टमिन्स्टर में ब्रिटिश कोलंबिया सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सरबजीत बैंस को यह सजा सुनाई। सरबजीत ने इसी वर्ष अप्रैल में अमृतपाल सरन, जिल लियोन्स और कारेन नेबोर्स की हत्या करने का दोष स्वीकार किया था।
न्यायमूर्ति मिरियम मैसोनविले ने सरबजीत की पैरोल अवधि 18 वर्ष तय की है, जिसका अर्थ है कि उसे वर्ष 2033 से पहले रिहाई के लिए आवेदन करने की अनुमति नहीं होगी। न्यायालय ने कहा कि बैंस ने फरवरी, 2013 में सरन की उस समय हत्या कर दी, जब उसने उसे एक पार्टी के बाद उसकी महिला मित्र के साथ नग्नावस्था में पाया। बैंस ने लियोंस और नेबोर्स के यहां लूट की योजना बनाई थी, लेकिन अगस्त, 2013 में दोनों की हत्या कर दी। लियोंस और नेबोर्स ने एस्कॉर्ट के रूप में ऑनलाइन विज्ञापन दिया था।
इसके बाद बैंस को गिरफ्तार किया गया और उसे वर्ष 2014 में तीनों की हत्या के लिए आरोपित किया गया। बैंस ने लियोंस और नेबोर्स की मौत के लिए दूसरे दर्जे की हत्या के दो मामलों का दोष कबूल किया और सरन की मौत के मामले में अपेक्षाकृत हल्का आरोप स्वीकार किया था।
सरेलीडर.कॉम द्वारा गुरुवार को जारी रपट के अनुसार, न्यू वेस्टमिन्स्टर में ब्रिटिश कोलंबिया सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सरबजीत बैंस को यह सजा सुनाई। सरबजीत ने इसी वर्ष अप्रैल में अमृतपाल सरन, जिल लियोन्स और कारेन नेबोर्स की हत्या करने का दोष स्वीकार किया था।
न्यायमूर्ति मिरियम मैसोनविले ने सरबजीत की पैरोल अवधि 18 वर्ष तय की है, जिसका अर्थ है कि उसे वर्ष 2033 से पहले रिहाई के लिए आवेदन करने की अनुमति नहीं होगी। न्यायालय ने कहा कि बैंस ने फरवरी, 2013 में सरन की उस समय हत्या कर दी, जब उसने उसे एक पार्टी के बाद उसकी महिला मित्र के साथ नग्नावस्था में पाया। बैंस ने लियोंस और नेबोर्स के यहां लूट की योजना बनाई थी, लेकिन अगस्त, 2013 में दोनों की हत्या कर दी। लियोंस और नेबोर्स ने एस्कॉर्ट के रूप में ऑनलाइन विज्ञापन दिया था।
इसके बाद बैंस को गिरफ्तार किया गया और उसे वर्ष 2014 में तीनों की हत्या के लिए आरोपित किया गया। बैंस ने लियोंस और नेबोर्स की मौत के लिए दूसरे दर्जे की हत्या के दो मामलों का दोष कबूल किया और सरन की मौत के मामले में अपेक्षाकृत हल्का आरोप स्वीकार किया था।
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं