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This Article is From May 12, 2023

पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान को इस्लामाबाद HC से मिली 2 सप्ताह की जमानत, तोशाखाना केस में सुनवाई पर रोक

Imran Khan Case: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अल कादिर ट्रस्ट स्कैम में इमरान की गिरफ्तारी को गैर-कानूनी बताते हुए फौरन रिहाई के आदेश दिए थे. आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट से उन्हें 2 हफ्ते की जमानत भी मिल गई है.

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इमरान खान को गुरुवार की शाम रिहा किया गया था.

इस्लामाबाद:

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan Case) को अल-कादिर ट्रस्ट केस (Al Qadir Trust Case) में इस्लामाबाद हाईकोर्ट से 2 हफ्ते की जमानत मिल गई है. शुक्रवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान को जमानत कुछ शर्तों पर दी है. सुनवाई के दौरान इमरान ने फिर से अपनी गिरफ्तारी का अंदेशा जताया.  इमरान की सुरक्षा को देखते हुए कोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में सुरक्षाबलों की तैनाती की गई है. 

पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर बताया गया कि इमरान खान शुक्रवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद श्रीनगर हाईवे से जनता को संबोधित करेंगे. हालांकि, इमरान खान और उनकी पार्टी PTI को इस्लामाबाद में रैली की इजाजत नहीं दी गई है. राजधानी में अब भी धारा 144 लागू है.


तोशाखाना केस में सुनवाई पर रोक
इमरान खान को शुक्रवार को ही तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट से राहत मिल गई है. हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी है. दरअसल, पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने मामले में क्रिमिनल ट्रायल की इजाजत मांगी थी. इमरान ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी. कोर्ट ने कहा- 'अगले ऑर्डर तक इस केस में सेशन कोर्ट कोई सुनवाई नहीं करेगा.'

शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट पर बोला हमला
प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने शुक्रवार को कैबिनेट मीटिंग की. इस दौरान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए. पीएम शरीफ ने कहा- 'इमरान खान चाहता है कि पाकिस्तान हर सूरत में डिफॉल्ट हो जाए. 1971 में मुल्क के दो टुकड़े हुए. फिर बेनजीर का कत्ल हुआ. सबको मालूम था कि कौन गुनहगार है. इसके बावजूद फौज के ठिकानों पर हमले नहीं हुए. फिर हमने 9 मई को ये हमले भी देख लिए. चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने उससे खुद उठकर कहा- 'आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है. ये हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ.'

9 मई को हुई थी गिरफ्तारी
इमरान खान को 9 मई को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बायोमैट्रिक रूम से नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (NAB) के वारंट पर पैरामिलिट्री फोर्स ने गिरफ्तार किया था. हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को कानूनन सही ठहराते हुए NAB को 8 दिन के फिजिकल रिमांड पर सौंप दिया.

हिंसक झड़प में 8 लोगों की मौत, 1600 से ज्यादा गिरफ्तार
गिरफ्तारी के बाद पूरे देश में समर्थकों ने प्रदर्शन किया. पीटीआई कार्यकर्ताओं और इमरान खान के समर्थकों ने पाकिस्तान के सरकारी कार्यालयों, सेना के ऑफिस समेत कई जगहों पर आगजनी और तोड़फोड़ की. हिंसक झड़पों में 8 लोगों की मौत हो गई. 300 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए. पाकिस्तान में हिंसा फैलाने के आरोप में PTI के कई बड़े नेताओं सहित 1600 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

SC में एक घंटे में पेशी और फिर रिहाई
बुधवार शाम इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी के खिलाफ पिटीशन दायर की. चीफ जस्टिस ने एक घंटे में खान को पेश करने का हुक्म दिया. पेशी के कुछ देर बाद इमरान खान को फौरन रिहा करने का आदेश आ गया. रिहाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट की सुनवाई होने तक इमरान खान को पुलिस लाइंस के गेस्टहाउस में रखने का आदेश दिया था.


रिहाई के बाद इमरान खान से मिलने पहुंचे थे राष्ट्रपति अल्वी
गुरुवार को इमरान खान की रिहाई के बाद राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने पुलिस लाइन के गेस्ट हाउस में उनसे मुलाकात की. 'जियो न्यूज' के मुताबिक-अल्वी ने खान को उनकी गिरफ्तारी के बाद देश में फैली हिंसा के बारे में बताया. इमरान खान की गिरफ्तारी के तरीके को लेकर राष्ट्रपति अल्वी ने प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ को चिट्ठी भी लिखी थी. अल्वी ने कहा था कि इस घटना से अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में पाकिस्तान का माखौल (मजाक) बना है.

पहली पत्नी जेमिमा गोल्डस्मिथ ने रिहाई पर जताई थी खुशी
इमरान की रिहाई के बाद गुरुवार को जमान पार्क सहित देशभर में उनके समर्थकों ने जश्न मनाया. इमरान की पहली पत्नी जेमिमा गोल्डस्मिथ ने भी ट्विटर पर खुशी जाहिर की.

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