बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया. (फाइल फोटो)
ढाका :
बांग्लादेश की एक विशेष अदालत ने वहां की विपक्ष की नेता और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को घोटाले के एक मामले में 5 साल की जेल की सज़ा सुनाई है. इस सज़ा के बाद अब खालिदा ज़िया दिसंबर में होने वाले चुनाव नहीं लड़ सकेंगी. यह घोटाला 252 हज़ार यूएस डॉलर का है जो एक अनाथालय- ज़िया ऑरफेनेज ट्रस्ट के लिए विदेशों से भेजा गया था.
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इसी मामले में उनके बेटे तारिक रहमान और 4 और लोगों को 10 साल की सज़ा सुनाई गई है. इससे पहले नवंबर 2014 में बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील को खारिज कर मामले को निचली अदालत में सुने जाने का आदेश दिया था. आरोप था कि जो ट्रस्ट ये चला रही थीं वो महज़ कागजों पर था और लाखों का घोटाला हुआ. अब अदालत ने उनको दोषी पाया है और पांच साल की सज़ा हुई है.
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आरोप था कि जब जिया 2001-2006 की बीएनपी सरकार के दौरान प्रधानमंत्री थीं तब इन दोनों संगठनों के नाम पर बड़ी मात्रा में धन की हेराफेरी की गई थी. सज़ा सुनाए जाने के दिन ढाका में कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी. किसी भी विरोध प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई थी.
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आरोप था कि जब जिया 2001-2006 की बीएनपी सरकार के दौरान प्रधानमंत्री थीं तब इन दोनों संगठनों के नाम पर बड़ी मात्रा में धन की हेराफेरी की गई थी. सज़ा सुनाए जाने के दिन ढाका में कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी. किसी भी विरोध प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई थी.
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