लखनऊ की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत बानो की तीन दिन की पुलिस रिमांड मंजूर कर ली. भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम अदालत के विशेष न्यायाधीश लोकेश वरुण ने बानो की तीन दिन और उसके वाहन चालक नियाज अहमद की पांच दिन की पुलिस रिमांड मंजूर कर ली.
वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई इस सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि रिमांड की अवधि 17 फरवरी को सुबह 10 बजे से शुरू होगी. जांच अधिकारी हर्ष पांडे ने दोनों आरोपियों की पुलिस रिमांड के लिए आवेदन किया था. पांडे ने अपनी अर्जी में कहा कि निखत बानो ने अपने आईफोन को लॉक कर दिया था और मामले से जुड़ी जानकारी जुटाने के लिए फोन को खोलना जरूरी है.
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अर्जी में यह भी कहा गया कि मामले के एक अन्य आरोपी नियाज अहमद ने पुलिस को मोबाइल फोन नहीं दिया था. उस मोबाइल फोन को बरामद करना आवश्यक है ताकि जांच एजेंसी यह पता लगा सके कि इस घटना में और कौन-कौन लोग शामिल हैं.
जेल में बंद विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी को चित्रकूट कारागार में स्थित डिप्टी जेलर के कमरे में अपने पति से अवैध रूप से मिलने के आरोप में 10 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में जेल अधीक्षक और सात अन्य कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया था और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई थी.
माफिया-राजनेता मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ सदर से सुभासपा के विधायक अब्बास अंसारी धन शोधन के मामले में पिछले तीन महीने से जेल में हैं. पुलिस ने कहा था कि निखत अंसारी के पास से एक मोबाइल फोन के अलावा कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए थे.
रगौली जेल थाने के प्रभारी उपनिरीक्षक श्यामदेव सिंह की तहरीर पर जेल अधीक्षक अशोक सागर, डिप्टी जेलर, एक सिपाही, अब्बास की पत्नी निखत और उसके वाहन चालक समेत पांच लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने और साक्ष्य से छेड़छाड़ करने समेत कई गंभीर आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया है.
प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले साल नवंबर में धन शोधन के मामले में लंबे समय तक पूछताछ करने के बाद विधायक अब्बास अंसारी को गिरफ्तार किया था.
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