इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने बीते दिनों उत्तर प्रदेश सरकार की नगर निकाय चुनाव संबंधी मसौदा अधिसूचना को रद्द करते हुए राज्य में बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने का आदेश दिया था. अब यूपी सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है. जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की. यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है. सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर बुधवार को सुनवाई करेगा.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मामले को जल्द सुना जाना चहिये कल मामले की सुनवाई की जाए. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि डीलिमिटेशन कि प्रक्रिया चल रही है. यूपी सरकार ने कहा सरकार ने ओबीसी आयोग का गठन कर दिया है, स्थानीय निकाय चुनाव, आयोग की रिपोर्ट आने के बाद कराए जाए. याचिका में यूपी सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने को कहा. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तत्काल नोटिफिकेशन जारी कर चुनाव कराने को कहा था.
ये भी पढ़ें : महबूबा मुफ्ती की मां को पासपोर्ट नहीं दिए जाने पर कोर्ट ने अधिकारी को लगाई फटकार
ये भी पढ़ें : सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 2016 की नोटबंदी को दिया वैध करार, सभी 58 याचिकाएं खारिज
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं