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गाड़ी में लगा है पुराना नंबर प्लेट तो देना होगा 10000 रुपये तक का चालान, जान लें नियम

अगर आपकी गाड़ी में पुराना नंबर प्लेट लगा है या खराब हो गया है तो उसे तुरंत बदलवा लें. ऐसा नहीं करने पर 5000 से 10000 रुपये तक का चालान कट सकता है.

गाड़ी में लगा है पुराना नंबर प्लेट तो देना होगा 10000 रुपये तक का चालान, जान लें नियम
पुराने नंबर प्लेट पर 10000 रुपये का चालान
NDTV इंडिया ग्राफिक्‍स

देश में गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है. वहीं गाड़ियों से जुड़े नियम भी सड़क पर लगातार तोड़े जा रहे हैं. कई बार तो जानकारी नहीं होने की वजह से लोग सड़क पर ट्रैफिक नियमों को तोड़ रहे हैं. लेकिन सरकार अब ट्रैफिक नियमों को तोड़े जाने पर सख्त हो गई है. अगर आप किसी भी वाहन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके पास जरूरी नियमों का पालन करना होगा. ड्राइविंग लाइसेंस, हेलमेट और सीट बेल्ट जैसे नियमों का पालन करना होता है. लेकिन गाड़ी में लगे नंबर प्लेट को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है. लेकिन इसके लिए भी ट्रैफिक नियम बने हैं. अगर इसका पालन नहीं किया जाता है तो भारी चालान देना पड़ता है. 

सड़क पर काफी सारी गाड़ियां बिना नंबर प्लेट की दिखती हैं. इसके अलावा काफी सारी गाड़ियों में पुरानी नंबर प्लेट लगी होती है. इन गाड़ी मालिकों को नहीं पता है कि इसके लिए आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है.

HSRP नंबर प्लेट का नियम है लागू

वाहनों में हाई सिक्योरिटी रिजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगवाना जरूरी होता है. अगर आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट पुरानी है या किसी वजह से खराब हो चुकी है, तो आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है. क्योंकि अब गाड़ियों में HSRP नंबर प्लेट को जरूरी कर दिया गया है. अगर आपकी गाड़ी पर HSRP या तय मानकों के अनुसार नंबर प्लेट नहीं लगा है तो आपको 5000 से 10000 रुपये तक का चालान भेजा जा सकता है. पहली बार पुराने नंबर प्लेट पर 5000 रुपये और दूसरी बार पकड़े जाने पर 10000 रुपये का तक चालान काटा जा सकता है.

केंद्रीय मोटर वाहन नियम यानी CMVR के नियम 50 के तहत गाड़ियों पर HSRP लगाना जरूरी है. यह नियम 1 अप्रैल 2019 से पुराने वाहनों के लिए भी जरूरी कर दिया गया है. अगर आपके गाड़ी में भी पुराना नंबर प्लेट है तो फौरन उसे HSRP में बदल दें.

HSRP प्लेट की खासियत

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) तय मानकों के अनुसार बनी होती है. यह परिवहन विभाग द्वारा ही जारी किया जाता है. इसमें 10 अंकों का यूनिक कोड होता है. इस नंबर को आसानी से हटाया नहीं जा सकता है, जिससे गाड़ियों से होने वाले फर्जीवाड़े को रोका जा सकता है. इस नंबर प्लेट पर हॉलमार्क लगा होता है.

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