उत्तर प्रदेश के होटल और रेस्टोरेंट में वेज-नॉनवेज को लेकर नियम लागू करने की तैयारी की जा रही है. इसके तहत वेज और नॉनवेज के लिए अलग-अलग रसोई की व्यवस्था करनी होगी. इतना ही नहीं दोनों के लिए किचन में कटिंग बोर्ड, बर्तन और चाकू भी अलग रखे जाएंगे. अगर जांच में किसी तरह की गड़बड़ी मिलती है तो संबंधित होटल-रेस्टोरेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. बताया जा रहा है कि यह नई व्यवस्था नवंबर महीने से लागू किया जाएगा और इसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा.
FSDA ने Ready to Eat और पकाए जाने वाले उत्पादों की ब्रिक्री के लिए नए मानक तय किए हैं. विशेष कर होटल, रेस्टोरेंट, फास्ट फूड रिटेल चेन और ढाबों में खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन पर जोर दिया जा रहा है.
किचन में साफ-सफाई पर रहेगी नजर
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन होटल और रेस्टोरेंट के किचन और स्टोरेज की स्थिति की जांच करेगी. इन स्थानों पर दीवार, छत और फर्श की स्थिति ऐसा होनी चाहिए की खाद्य पदार्थों के भौतिक, रासायनिक या माइक्रोबियल प्रदूषण की संभावना पैदा न हो. ड्रेनेज सिस्टम की भी जांच की जाएगी.
कच्चे मांस के लिए अलग व्यवस्था
नॉनवेज खाद्य पदार्थ तैयार करने वाले प्रतिष्ठानों में क्रास कंटामिनेशन रोकने की व्यवस्था की जांच की जाएगी. कच्चे मांस, पोल्ट्री एवं समुद्री उत्पादों के लिए अलग क्षेत्र होने के साथ इनके लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सामान भी अलग ही रखने होंगे. इसका मकसद है खाद्य पदार्थ तैयार करने की प्रक्रिया के दौरान एक उत्पाद से दूसरे उत्पाद में मिलावट की संभावना को रोकना.
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