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यूपी में रजिस्ट्री कराने वाले और किरायेदारों को राहत, सरकार ने तय की स्टांप ड्यूटी-रजिस्ट्रेशन फीस, देखें स्लैब

UP Lease Agreement Registration Rules: उत्तर प्रदेश में मकान, दुकान, व्यावसायिक संपत्तियों और भूमि को पट्टे यानी लीज पर लेने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है. दरअसल, उत्तर प्रदेश शासन के स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन अनुभाग 2 ने एक अधिसूचना जारी कर पट्टा विलेखों पर प्रभार्य अधिकतम रजिस्ट्रीकरण फीस को सीमित कर दिया है. नया स्लैब जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर.

यूपी में रजिस्ट्री कराने वाले और किरायेदारों को राहत, सरकार ने तय की स्टांप ड्यूटी-रजिस्ट्रेशन फीस, देखें स्लैब
 किराए और लीज की रजिस्ट्री पर योगी सरकार ने बड़ी राहत देते हुए, नए स्लैब का ऐलान किया है.
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UP Land Lease Registry Fee Cap:  उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में पट्टा विलेखों यानी लीज डीड की रजिस्ट्री को अधिक किफायती और सुलभ बनाने के लिए एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है. स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन अनुभाग की ओर से जारी नई अधिसूचना के मुताबिक, औसत वार्षिक किराये के आधार पर पट्टा विलेखों पर लगने वाली अधिकतम रजिस्ट्री फीस की सीमा तय कर दी गई है. इसमें एक वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की अवधि के लिए स्लैब के मुताबिक अधिकतम फीस निर्धारित रहेगी. इससे लीज डीड कराने वाले आम नागरिकों और व्यवसायियों को अनावश्यक वित्तीय बोझ से मुक्ति मिलेगी. हालांकि, यह छूट खनन और टोल पट्टों पर लागू नहीं होगी.

लीज अवधि और वार्षिक किराये के हिसाब से तय फीस का स्लैब

  • 2,00,000 रुपये तक का औसत वार्षिक किराया.
  • एक वर्ष तक की अवधि के लिए अधिकतम 1,000 रुपये.
  • एक वर्ष से ज्यादा और 5 वर्ष तक के लिए अधिकतम 2,000 रुपये.
  • पांच वर्ष से ज्यादा और 10 वर्ष तक के लिए अधिकतम 4,000 रुपये.

सालाना 2,00,000 रुपये से 6,00,000 रुपये तक का किराया

  • एक वर्ष तक के लिए ज्यादा से ज्यादा 3,000 रुपये
  • एक वर्ष से ज्यादा और 5 वर्ष तक के लिए ज्यादा के लिए अधिकतम 6,000 रुपये.
  • 5 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष तक के लिए अधिकतम 8,000 रुपये.

6,00,000 रुपये से अधिक और 10,00,000 रुपये तक का किराया

  • एक वर्ष तक की अवधि के लिए ज्यादा से ज्यादा 4,500 रुपये.
  • एक वर्ष से ज्यादा और 5 वर्ष तक के लिए अधिकतम 10,000 रुपये.
  • 5 वर्ष से ज्यादा और 10 वर्ष तक के लिए अधिकतम 13,000 रुपये.

10,00,000 रुपये से ज्यादा का किराया

  • 10 लाख रुपये पर क्रम संख्या 3 के अनुसार तय फीस लागू होगी.
  • 10 लाख से ज्यादा की शेष राशि पर सामान्य रजिस्ट्री दर से फीस देय होगी.

इन पट्टों पर लागू नहीं होगी छूट

इसके साथ ही सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि रजिस्ट्री फीस की यह अधिकतम सीमा छूट टोल पट्टा और खनन पट्टा पर लागू नहीं होगी. इन श्रेणियों में पुरानी व सामान्य दरों के मुताबिक ही फीस का निर्धारण किया जाएगा.

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फैसले से क्या होगा फायदा?

  • लीज और रेंट एग्रीमेंट पर फीस की ऊपरी सीमा तय होने से गैरकानूनी लेनदेन और असमंजस की स्थिति खत्म होगी.
  • व्यावसायिक संपत्ति लीज पर लेने वाले व्यवसायियों के लिए कानूनी प्रक्रिया की लागत काफी कम हो जाएगी.
  • फीस कम होने से लोग बिना रजिस्ट्री के कच्चा एग्रीमेंट करने के बजाय कानूनी रूप से रजिस्ट्री कराने के लिए प्रोत्साहित होंगे.

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