- उज्जवला योजना कनेक्शन धारक की मौत के बाद क्या होगा.
- किसे मिलेगा उज्जवला कनेकशन के सब्सिडी का पैसा.
- वारिस के नाम पर गैस कनेक्शन ट्रांसफर करवाया जा सकता है.
केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन और सब्सिडी दी जाती है. लेकिन अगर उज्ज्वला योजना के मूल कनेक्शनधारक की मृत्यु हो जाए, तो उस गैस कनेक्शन और सब्सिडी का क्या होगा? क्या परिवार के अन्य सदस्यों को इसका लाभ मिलता रहेगा? उज्जवला योजना के तहत कनेक्शनधारक की मृत्यु के बाद भी परिवार इस योजना का लाभ उठा सकता है. लेकिन गैस कनेक्शन को परिवार के पात्र सदस्य के नाम पर ट्रांसफर करवाना होगा.
कानूनी वारिस के नाम ट्रांसफर होगा कनेक्शन
उज्ज्वला योजना के नियमों के मुताबिक, मुख्य लाभार्थी की मृत्यु होने पर कनेक्शन को बंद करने की जरूरत नहीं है. परिवार के ही किसी अन्य पात्र सदस्य या कानूनी वारिस के नाम पर गैस कनेक्शन को ट्रांसफर करवाया जा सकता है. एक बार कनेक्शन सफलतापूर्व ट्रांसफर हो जाने के बाद, नए धारक के बैंक खाते में सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी की राशि फिर से आने लगेगी.
ट्रांसफर के लिए चाहिए जरूरी दस्तावेज
गैस कनेक्शन को अपने नाम पर ट्रांसफर करवाने के लिए परिवार के सदस्य को अपनी नजदीकी गैस एजेंसी के पास जाकर आवेदन करना होगा. इसके लिएउज्ज्वला योजना के मूल लाभार्थी का आधिकारिक मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिसनामा या परिवार होने का प्रमाण, केवाईसी (KYC) दस्तावेज के रूप में नए आवेदक का आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्र देना जरूरी होता है. इसके साथ ही नए आवेदक की बैंक पासबुक की फोटोकॉपी जिससे की सब्सिडी की राशि सीधे उनके खाते में ट्रांसफर (DBT) की जा सके.
गैस एजेंसी जाकर पूरी करनी होगी प्रक्रिया
दस्तावेजों के साथ आवेदक को गैस एजेंसी से मिलने वाला नाम परिवर्तन फॉर्म भरकर जमा करना होगा. गैस कंपनी के अधिकारी इन दस्तावेजों और आवेदक की पात्रता की जांच करेंगे. वहीं वेरिफिकेशन के बाद प्रक्रिया पूरी होते ही गैस कनेक्शन नए सदस्य के नाम पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा.
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