देश में 1 अक्टूबर से बैंकिंग, सेविंग्स और कई अन्य पहलुओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव होने जा रहा है. सबसे बड़ा बदलाव जो होने जा रहा है, वो है ऑटो डेबिट पेमेंट पर होगा. अगर आपने अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स जैसी ओटीटी सीरीज या किसी अन्य सेवा का मंथली सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो अब खाते से अपनेआप पैसा नहीं कटेगा. चेकबुक (cheque books) और पेंशन से जुड़े कई नियमों (Pension Rule) में भी 1 अक्टूबर से बड़े बदलाव होने हैं. तीन सरकारी बैंकों के चेकबुक अगले महीने की पहली तारीख से अवैध हो जाएंगे, वहीं, इनके IFSC और MICR कोड भी बदलने वाले हैं, जिसके चलते अगर कस्टमर्स ने नया चेकबुक नहीं लिया तो उन्हें दिक्कत होगी.
बदल रहे हैं पेंशन के नियम (Pension Rule change)देश में 1 अक्तूबर से पेंशनधारकों (pensioners) के लिए भी सुविधा आसान होने वाली है. जिन पेंशनारियों की उम्र 80 वर्ष या उससे अिक है, उन्हें अब हर साल जीवन प्रमाण पत्र (Digital Life Certificates) के तौर पर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को उनके क्षेत्र के संबंधित मुख्य डाकघर में जमा करने का विकल्प भी मिलेगा. भारतीय डाक विभाग ने सभी जीवन प्रमाण सेंटर्स (Jeevan Pramaan Centres) को बहाल करने की प्रक्रिया तेज करने को कहा है.
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अगले महीने 1 अक्टूबर से तीन और बैंकों की पुरानी चेकबुक अमान्य (cheque books invalid) यानी अनवैलिड हो जाएगी. ये बैंक ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (Oriental Bank of Commerce), यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (United Bank of India) और इलाहाबाद बैंक (Allahabad Bank)हैं. इन बैंकों का एमआईसीआर (MICR Code) और आईएफएससी (IFSC Code) कोड भी बदल जाएगा, जिससे बैंकिंग लेनदेन में दिक्कत होगी. ओरियंटल और यूनाइटेड बैंक का पीएनबी में विलय किया गया है. ऐसे में नई चेकबुक लेने के लिए आप ऑनलाइन, नेटबैंकिंग, बैंक ऐप या शाखा जाकर इसे प्राप्त कर लें.
बैंक अकाउंट से अपने आप नहीं कटेंगे पैसेअगले महीने से ऑटो डेबिट फैसिलिटी (auto debit facility) या रिकरिंग पेमेंट (recurring payment) की सुविधा में बड़ा बदलाव हो रहा है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उपभोक्ताओं को एक एक्स्ट्रा लेयर की सिक्योरिटी देने के लिए बैंकों को एक निर्देश जारी किया है, जो 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा. हो सकता है कि इस संबंध में आपके पास भी आपके बैंक की ओर से मैसेज आया हो.
आरबीआई ने कहा है कि बैंक अब ग्राहकों को ऑटो डेबिट पेमेंट पर 'एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन' की सुविधा दें, यानी कि अब अगर आपने किसी ओवर-द-टॉप (OTT) प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो हर महीने का जो ऑटोमेटिकली पेमेंट हो जाता है, वो अब अपने आप नहीं होगा. आपके बैंक को पेमेंट ओके करने से पहले आपसे एक बार अप्रूवल लेना होगा. आपके पास पेमेंट के 24 घंटे पहले इस संबंध में एक नॉटिफिकेशन आएगा और आप जब तक इसे अप्रूव नहीं करेंगे, तब तक आपके अकाउंट से पैसे नहीं कटेंगे.
SEBI का नया नियमसिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने असेट अंडर मैनेजमेंट में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक नया आदेश जारी किया है. ऐसे जूनियर कर्मचारियों को उस म्युचुअल फंड में अपनी कुल सैलरी का 10 फीसदी हिस्सा निवेश करना पड़ेगा. 1 अक्टूबर, 2023 से यह बढ़कर 20 फीसदी हो जाएगा.
बंद रहेंगी शराब की निजी दुकानेंदिल्ली में नई सरकारी एक्साइज पॉलिसी के मुताबिक 1 अक्टूबर से 16 नवंबर तक प्राइवेट लिकर शॉप बंद रहेंगी. इस दौरान बस शराब की सरकारी दुकानें ही खुलेंगी.
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