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बैंक में सिक्के और कटे-फटे नोट लेने से कर्मचारी ने कर दिया मना, जानिए क्या कहता है RBI का नियम और शिकायत का तरीका

RBI Rules for Coins and Torn Notes Deposit: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के मुताबिक, देश का कोई भी बैंक ग्राहकों से वैध सिक्के या कटे फटे नोट जमा करने से इनकार नहीं कर सकता. अगर कोई बैंक कर्मचारी सिक्के या खुले पैसे लेने से मना करता है, तो यह पूरी तरह से गैरकानूनी है. जानिए इसके पूरे कानूनी नियम और शिकायत करने की पूरी प्रक्रिया

बैंक में सिक्के और कटे-फटे नोट लेने से कर्मचारी ने कर दिया मना, जानिए क्या कहता है RBI का नियम और शिकायत का तरीका
सिक्के और नोट लेने से मना नहीं कर सकता कोई बैंक.
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नई दिल्ली:

Banks Refuse Coins Deposit: आम नागरिकों, दुकानदारों, कारोबारियों और आम नागरिकों के सामने अक्सर यह समस्या आती है कि बैंक शाखाएं सिक्के या खुले पैसे लेने में आनाकानी करती हैं. हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के मुताबिक, कोई भी बैंक लीगल टेंडर यानी वैध मुद्रा के रूप में जारी सिक्कों या नोटों को स्वीकार करने से मना नहीं कर सकता है. सरकार की ओर से जारी किए गए सभी वैध सिक्कों और नोटों को स्वीकार करना हर बैंक शाखा के लिए कानूनी रूप से अनिवार्य है. अगर कोई बैंक कर्मी ऐसा करता है, तो उसके खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है. आइए जानते हैं कि इस स्थिति में पीड़ित के क्या कदम उठाने चाहिए. 

बैंक स्तर पर शिकायत 

अगर बैंक काउंटर पर कोई कर्मचारी सिक्के या नोट जमा करने से मना कर दे, तो सबसे पहले काउंटर स्टाफ की शिकायत संबंधित शाखा प्रबंधक से करें और उन्हें पूरे मामले की जानकारी दें. इसके अलावा, देश की हर बैंक शाखा में एक आधिकारिक शिकायत रजिस्टर या बॉक्स होता है. उसमें अपनी लिखित शिकायत दर्ज करें और उसकी रसीद या शिकायत नंबर अवश्य प्राप्त करें. आप बैंक के आधिकारिक टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या उनकी वेबसाइट के जरिए से डिजिटल शिकायत दर्ज करा सकते हैं. 

उच्च अधिकारियों को शिकायत

अगर शाखा स्तर पर ग्राहक की बात नहीं सुनी जाती है, या बैंक की ओर से 30 दिनों के भीतर कोई संतोषजनक समाधान या जवाब नहीं दिया जाता है, तो आप मामले को उच्च स्तर पर ले जा सकते हैं. इस मामले को लेकर आप बैंक के Grievance Redressal Officer या क्षेत्रीय नोडल अधिकारी को लिखित शिकायत भेज सकते हैं. इसके बाद भी समाधान न मिलने पर आप बैंक के Principal Nodal Officer (PNO) के पास आधिकारिक रूप से शिकायत दर्ज करा सकते हैं. 

आरबीआई बैंकिंग लोकपाल के पास शिकायत

अगर बैंक 30 दिनों तक आपकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं करता है या उसका जवाब असंतोषजनक रहता है, तो आप सीधे भारतीय रिजर्व बैंक के लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं. यह पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से मुफ्त होती है. इसके लिए नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा. 

  • आरबीआई के आधिकारिक CMS Portal (cms.rbi.org.in) पर जाकर हिंदी या अंग्रेजी में अपनी ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
  • आरबीआई के हेल्पलाइन नंबर 14448 पर कॉल करके भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं. 
  • अपनी लिखित शिकायत सेंट्रलाइज्ड रिसीप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, चौथी मंजिल, सेक्टर 17, चंडीगढ़  160017 इस पते पर पर भेज सकते हैं.

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जब भी ऐसी स्थिति बने तो घटना की तारीख, समय, संबंधित कर्मचारी का नाम और अगर संभव हो तो कोई लिखित रसीद, वीडियो या ऑडियो सबूत अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि शिकायत करते समय आपकी बात को मजबूती मिल सके. 

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