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PMFBY: बंगाल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत, जानिए किसानों के लिए ये क्यों है जरूरी, कैसे करें आवेदन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में अब पीएम फसल बीमा योजना लागू कर दी है. अब यहां के किसान अपनी फसल का बीमा कराके प्राकृतिक आपदा के समय मुआवजा भी ले सकते हैं.

PMFBY: बंगाल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत, जानिए किसानों के लिए ये क्यों है जरूरी, कैसे करें आवेदन
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
file photo

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को पश्चिम बंगाल दौरे पर थे. इस दौरान हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम मोदी ने किसान योजना की 23वीं किस्त जारी की और कई विकास परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया. इसके साथ ही पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की शुरुआत भी की. बंगाल में फसल बीमा योजना के शुरू होने से किसानों को बहुत फायदा होगा. इस योजना से सूखा, बाढ़ और ओलावृष्टि से फसल नुकसान की भरपाई हो सकती है.

पश्चिम बंगाल में पीएम फसल बीमा योजना शुरू हुई

पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की शुरुआत की गई है, जिससे राज्य के लगभग 50 लाख किसानों को लाभ होगा. इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि और कीटों के प्रकोप से होने वाले फसल नुकसान की भरपाई कर किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है.

पीएम मोदी ने शुरू की योजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी करते हुए बंगाल के किसानों के लिए एक और योजना लॉन्च कर दी. पश्चिम बंगाल में अब पीएम फसल बीमा योजना लागू हो गई है. अब यहां के किसान अपनी फसल का बीमा कराके प्राकृतिक आपदा के समय मुआवजा भी ले सकते हैं.

पीएम फसल बीमा योजना के फायदे

वित्तीय सुरक्षा- मौसम की मार या प्राकृतिक आपदाओं से फसल खराब होने पर किसानों को भारी आर्थिक नुकसान होता है, जिसकी भरपाई इस योजना से होती है.

कम प्रीमियम पर कवरेज- किसानों को बहुत ही मामूली प्रीमियम जैसे- रबी की फसल के लिए 1.5%, खरीफ के लिए 2%, और नकदी या बागवानी फसलों के लिए 5% देना पड़ता है. बाकी का प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर भरती हैं.

आय में स्थिरता- इससे किसानों की आय स्थिर रहती है और वे बिना किसी कर्ज के अगले सीजन में खेती जारी रख सकते हैं.

आवेदन कैसे करें?

  • योजना की आधिकारिक वेबसाइट PMFBY Portal पर जाएं.
  • 'Farmer Corner' में जाकर अपने मोबाइल नंबर और OTP के जरिए लॉग-इन करें.
  • फॉर्म में अपना नाम, पता, खेत का ब्योरा और बैंक खाता संख्या भरें.
  • अपने जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें और लागू प्रीमियम का भुगतान करके फॉर्म सबमिट कर दें.
  • इसके अलावा अपने नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय, बैंक या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

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