- PMAY-U 2.0 योजना में 18 लाख से ज्यादा घरों को मंजूर किया गया है.
- अगले 5 वर्षों में शहरी क्षेत्रों के 1 करोड़ परिवारों को पक्का घर दिया जाएगा.
- घर बनाने के लिए वित्तीय मदद और होम लोन ब्याज पर सब्सिडी दी जाती है.
देश के शहरी क्षेत्रों में मीडिल और लोअर इनकम कैटेगरी के परिवारों को पक्का मकान मुहैया कराने के उद्देश्य से शुरू की गई 'प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी' (PMAY-U) के नए चरण PMAY-U 2.0 को देश भर में तेजी से लागू किया जा रहा है. यह योजना न केवल बेघर और किराए के मकानों में रहने वाले परिवारों के जीवन को बदल रही है, बल्कि महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने में भी सबसे बड़ी भूमिका निभा रही है. PMAY-U 2.0 को लेकर आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा बड़ा अपडेट दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि योजना में 18 लाख से ज्यादा घरों को मंजूर किया गया है.
सरकार के आंकड़ों के अनुसार, PMAY Urban 2.0 योजना के तहत अब तक 18.77 लाख घरों की मंजूरी दी जा चुकी है. केंद्रीय कैबिनेट द्वारा स्वीकृत पीएम आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत अगले 5 वर्षों में शहरी क्षेत्रों के 1 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को वित्तीय सहायता देने का लक्ष्य रखा गया है.
PMAY-U 2.0 योजना में क्या मिलता है लाभ
PMAY-U 2.0 योजना में न केवल घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है बल्कि होम लोन पर लगने वाले ब्याज पर सब्सिडी दी जाती है. योजना के तहत पहली बार घर खरीदने या बनाने के लिए बैंक से होम लोन लेने पर सरकार ब्याज दर सब्सिडी देती है. आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) और निम्न आय वर्ग (LIG) के लाभार्थियों को होम लोन के ब्याज पर 35,000 रुपये तक की एडवांस सब्सिडी दी जाती है, जो सीधे लाभार्थी के लोन खाते में जमा होती है. मध्यम आय वर्ग (MIG) के परिवारों के लिए 35 लाख रुपये तक की कीमत वाले मकानों और 25 लाख रुपये तक के लोन पर 4.5 प्रतिशत तक की ब्याज छूट का प्रावधान है.
वहीं अपने जमीन पर घर बनाने या पार्टनरशिप में किफायती फ्लैट्स खरीदने वाले पात्र परिवारों को केंद्र और राज्य सरकार की ओर से 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है.
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किन लोगों को मिलता है लाभ?
इस योजना में सभी लोगों को लाभ नहीं मिलता है. बल्कि इसके लिए शर्तों के मुताबिक पात्र होना जरूरी है. अगर आपके नाम पर या फिर पत्नी और अविवाहित बच्चों के नाम पर देश भर में कहीं भी पक्का मकान नहीं है तो आप पात्र इस योजना में आवेदन के लिए पात्र हैं. इसके अलावा परिवार ने पहले केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य आवास योजना का लाभ न उठाया हो. हालांकि परिवार की आय भी इस पर निर्भर करती है.
- EWS: वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपये तक.
- LIG: वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख से 6 लाख रुपये तक.
- MIG: वार्षिक पारिवारिक आय 6 लाख से 9 लाख रुपये तक.
कैसे करें आवेदन
पात्र लाभार्थी PMAY-U के आधिकारिक पोर्टल pmaymis.gov.in पर जाकर 'Citizen Assessment' या 'PMAY-U 2.0 Scheme' सेक्शन के तहत आसानी से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं. आप चाहें तो नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) या स्थानीय नगर निगम कार्यालय में जाकर भी आवेदन जमा कर सकते हैं. आवेदन के साथ आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, आवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट और पासपोर्ट साइज फोटो देना होगा. अगर मकान बनाना है तो जमीन का मालिकाना हक दिखाने वाले दस्तावेज देने होंगे.
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