विज्ञापन
This Article is From Mar 09, 2023

पैन कार्ड (Pan card) को आधार कार्ड (Aadhar card) से जोड़ने की अंतिम तारीख आई नजदीक, IT विभाग ने यूं दी चेतावनी

सरकार सभी से यह आग्रह करती आ रही है कि पैन कार्ड को आधार से जल्द से जल्द जोड़ लिया जाए ताकि भविष्य में किसी प्रकार की दिक्कत न हो. साथ ही यह भी बताया गया है कि 31 मार्च 2023 तक जिनके भी पैन कार्ड उनके आधार कार्ड से जुड़े नहीं होंगे उनके पैन कार्ड बेकार हो जाएंगे

पैन कार्ड (Pan card) को आधार कार्ड (Aadhar card) से जोड़ने की अंतिम तारीख आई नजदीक, IT विभाग ने यूं दी चेतावनी
पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की अंतिम तारीख 31 मार्च है.
नई दिल्ली:

Pan card Aadhar card Link necessary by March 31, 2023: पैन कार्ड के जरिए सभी लोग आयकर से जुड़ा सारा काम करते हैं. इतना ही नहीं जहां कहीं भी ज्यादा पैसों का लेन-देन है वहां भी पैन कार्ड की अनिवार्यता बना दी गई है. पिछले साल से सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाए. सरकार सभी से यह आग्रह करती आ रही है कि पैन कार्ड को आधार से जल्द से जल्द जोड़ लिया जाए ताकि भविष्य में किसी प्रकार की दिक्कत न हो. साथ ही यह भी बताया गया है कि 31 मार्च 2023 तक जिनके भी पैन कार्ड उनके आधार कार्ड से जुड़े नहीं होंगे उनके पैन कार्ड बेकार हो जाएंगे.

आज ही आयकर विभाग ने साफ तौर पर लोगों को चेताया भी है और जानकारी भी दी है कि इसे 31 मार्च से पहले आधार पैन जोड़ लें. 

यह भी पढ़ें - पैन कार्ड (Pan Card) को आधार कार्ड (Aadhar Card) से नहीं जोड़ा, तो नहीं कर पाएंगे ये जरूरी 22 काम

1. आधार और पैन को लिंक करने की जरूरत किसे है?
आयकर अधिनियम की धारा 139एए यह बताती है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई, 2017 को एक स्थायी खाता संख्या (पैन) आवंटित किया गया है, और जो आधार संख्या प्राप्त करने के लिए पात्र है, निर्धारित प्रारूप में अपनी आधार संख्या की सूचना देगा. दूसरे शब्दों में, ऐसे व्यक्तियों को निर्धारित तिथि (वर्तमान में 31.03.2022 बिना शुल्क भुगतान और 31.03.2023 निर्धारित शुल्क भुगतान के साथ) से पहले अपने आधार और पैन को अनिवार्य रूप से लिंक करना होगा. अधिक जानकारी के लिए सीबीडीटी परिपत्र संख्या 7/2022 दिनांक 30.03.2022 देखें.

यह भी पढ़ें - Pan Aadhar link easy way: पैन को आधार से जोड़ने के दो आसान तरीके जल्दी से समझिए

2. आधार-पैन लिंकिंग किसके लिए अनिवार्य नहीं है?
असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय राज्यों में रहते हैं;
आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार अनिवासी;
पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक की आयु; नहीं तो
भारत का नागरिक नहीं है.


 

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com