देशभर के उपभोक्ताओं के लिए नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (National Consumer Helpline) लगातार एक मजबूत सहारा बनकर उभर रही है. केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग (Department of Consumer Affairs) की इस प्रमुख पहल के जरिए सिर्फ 8 महीनों में 45 करोड़ रुपये से ज्यादा का रिफंड उपभोक्ताओं तक पहुंचाया गया है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 25 अप्रैल से 26 दिसंबर 2025 के बीच नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन ने 31 अलग-अलग सेक्टरों से जुड़े 67,265 उपभोक्ता शिकायतों का समाधान किया. ये सभी मामले रिफंड से जुड़े थे, जिन्हें कोर्ट जाने से पहले यानी प्री-लिटिगेशन स्टेज पर सुलझाया गया.
कुछ उदाहरण देख लीजिए
- राजस्थान के जोधपुर में एक उपभोक्ता को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से खराब कुर्सियां मिलीं. पांच बार पिकअप कैंसल होने के बाद भी समाधान नहीं हुआ, लेकिन NCH की दखल से पूरा रिफंड मिला.
- बेंगलुरु के एक उपभोक्ता ने इंटरनेट कनेक्शन के लिए भुगतान किया, लेकिन चार महीने तक न कनेक्शन मिला न पैसा. हेल्पलाइन के हस्तक्षेप से तुरंत रिफंड मिला.
- चेन्नई के एक यात्री को फ्लाइट टिकट कैंसल करने के बावजूद रिफंड नहीं मिल रहा था. NCH की मदद से मामला जल्दी सुलझ गया.
ई-कॉमर्स सेक्टर सबसे आगे
रिफंड के मामलों में ई-कॉमर्स सेक्टर सबसे ऊपर रहा. इस सेक्टर से जुड़ी 39,965 शिकायतों के बाद करीब ₹32 करोड़ का रिफंड दिलाया गया. इसके बाद ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर का स्थान रहा, जहां 4,050 शिकायतों के जरिए ₹3.5 करोड़ का रिफंड हुआ.
खास बात यह है कि ई-कॉमर्स से जुड़ी शिकायतें देश के हर कोने से आईं - बड़े महानगरों से लेकर दूर-दराज और कम आबादी वाले इलाकों तक. इससे हेल्पलाइन की पहुंच और प्रभावशीलता साफ झलकती है.
शिकायत कैसे दर्ज करें
सरकार के अनुसार, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन ने साबित किया है कि बिना लंबी कानूनी प्रक्रिया के भी उपभोक्ताओं को तेज, सस्ता और भरोसेमंद न्याय मिल सकता है.
उपभोक्ता 17 भाषाओं में टोल-फ्री नंबर 1915 पर कॉल कर शिकायत दर्ज कर सकते हैं. इसके अलावा INGRAM पोर्टल, व्हाट्सएप, एसएमएस, ईमेल, मोबाइल ऐप और UMANG ऐप के जरिए भी शिकायत की जा सकती है.
सरकार के मुताबिक, शिकायतों के तेजी से समाधान के पीछे कन्वर्जेंस पार्टनर्स की संख्या बढ़ना एक बड़ी वजह है. इससे कंपनियों और संस्थानों की जवाबदेही बढ़ी है और उपभोक्ताओं को समय पर समाधान मिल रहा है.
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