विज्ञापन

ITR रिफंड में क्यों हो रही देरी? जानिए रिफंड अटकने की असली वजह और घर बैठे स्टेटस चेक करने का सबसे आसान तरीका

ITR Refund Delay:अगर आपका इनकम टैक्स रिफंड अब तक नहीं आया है, तो इसकी वजह अकाउंट डिटेल्स में गड़बड़ी, वेरिफिकेशन इश्यू या गलत जानकारी हो सकती है. 

ITR रिफंड में क्यों हो रही देरी? जानिए रिफंड अटकने की असली वजह और घर बैठे स्टेटस चेक करने का सबसे आसान तरीका
ITR Refund Status: . अगर 4-5 हफ्तों के अंदर रिफंड नहीं आता है तो टैक्सपेयर्स को ITR में किसी भी डिस्क्रिपेंसी या ई-मेल नोटिफिकेशन को चेक करना चाहिए.
नई दिल्ली:

Income Tax Refund: साल 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) सबमिट करने की आखिरी तारीख 16 सितंबर 2025 थी. ज्यादातर टैक्सपेयर्स को उनका रिफंड मिल चुका है, लेकिन अभी भी कई लोग अपने रिफंड का इंतजार कर रहे हैं.आमतौर पर, रिटर्न फाइल करने और ई-वेरिफाई करने के बाद टैक्स डिपार्टमेंट 4 से 5 हफ्तों में रिफंड अकाउंट में क्रेडिट कर देता है. अगर आपका रिफंड इस दौरान नहीं आया है, तो इसकी वजह अकाउंट डिटेल्स में गड़बड़ी, वेरिफिकेशन इश्यू या गलत जानकारी हो सकती है. 

इनकम टैक्स विभाग का कहना है कि इस समय के बाद अगर रिफंड नहीं मिला है तो टैक्सपेयर्स को अपने ई-मेल और ITR में कोई भी नोटिफिकेशन चेक करना चाहिए.

ITR रिफंड स्टेटस कैसे चेक करें?

  1. रिफंड स्टेटस चेक करने के लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल eportal.incometax.gov.in पर लॉगिन करना होगा.
  2. इसके लिए अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर ‘e-File' टैब में जाकर ‘Income Tax Returns'  पर क्लिक करना होगा. 
  3.  फिर ‘View Filed Returns' पर क्लिक करना होगा. 
  4. यहां आप अपने फाइल किए गए ITR का स्टेटस देख सकते हैं.

इन गलतियों की वजह से अटक सकता है आपका रिफंड

  1. कई बार रिफंड देर होने के सामान्य कारण भी होते हैं. सबसे पहले बैंक अकाउंट की जानकारी सही होना जरूरी है. अगर आईएफएससी कोड या अकाउंट नंबर गलत है तो रिफंड क्रेडिट नहीं होगा. इसलिए टैक्सपेयर्स को बैंक अकाउंट प्री-वैलिडेट करना चाहिए.
  2. दूसरी बड़ी वजह है PAN और आधार लिंकिंग का सही न होना. अगर PAN और आधार लिंक नहीं है या डेटा मैच नहीं कर रहा तो रिफंड में देरी हो सकती है.
  3. तीसरी वजह गलत क्लेम या डॉक्यूमेंट्स का पूरा न होना है. अगर किसी कटौती या क्रेडिट के लिए अतिरिक्त डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है या गलत जानकारी दी गई है, तो रिफंड प्रोसेस नहीं होगा. ऐसे में टैक्स विभाग नोटिस भेजकर रिफंड की जांच करता है.
  4. चौथी वजह डेटा में गड़बड़ी है. अगर Form 26AS, Form 16 या Annual Information Statement (AIS) में जानकारी मैच नहीं करती है तो रिफंड प्रोसेस रोक दिया जाता है. टैक्स विभाग इन जानकारियों को चेक करने के बाद ही रिफंड जारी करता है.
  5. इसके अलावा रिफंड प्रोसेस शुरू होने से पहले ई-वेरिफिकेशन जरूरी है. अगर आपका अकाउंट प्री-वैलिडेट है तो रिफंड जल्दी मिल सकता है. अगर 4-5 हफ्तों के अंदर रिफंड नहीं आता है तो टैक्सपेयर्स को ITR में किसी भी डिस्क्रिपेंसी या ई-मेल नोटिफिकेशन को चेक करना चाहिए.

टैक्स फाइलिंग या रिफंड से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए हमेशा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट या किसी टैक्स प्रोफेशनल से सलाह लें.

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com