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Income Tax भरने के लिए अब CA की जरूरत नहीं, इस तरह खुद फाइल कर सकते हैं ITR, इतना आसान है प्रोसेस

Income Tax Return Filing 2025: अब आप बिना किसी प्रोफेशनल की मदद लिए खुद भी ITR फाइल कर सकते हैं. खासकर अगर इनकम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी या सिंपल इन्वेस्टमेंट्स से हो, तो फाइलिंग का प्रोसेस बहुत सीधा हो जाता है.

Income Tax भरने के लिए अब CA की जरूरत नहीं, इस तरह खुद फाइल कर सकते हैं ITR, इतना आसान है प्रोसेस
Income Tax Filing Tips: सैलरीड टैक्सपेयर्स जिनके अकाउंट्स ऑडिट के लिए जरूरी नहीं हैं, उनके लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 है.
नई दिल्ली:

अगर आप नौकरीपेशा हैं और आपकी इनकम सैलरी, सेविंग्स अकाउंट के इंटरेस्ट या कुछ सिंपल इन्वेस्टमेंट्स तक सीमित है, तो अब इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए किसी CA की जरूरत नहीं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR फाइल करने का प्रोसेस इतना आसान बना दिया है कि आप खुद घर बैठे अपना रिटर्न भर सकते हैं. 

सरकार की वेबसाइट incometax.gov.in पर रिटर्न फाइल करना आसान, सेफ और फास्ट हो गया है. साथ ही अब तो फॉर्म भी प्री-फिल्ड आते हैं यानी बहुत-सी जानकारियां पहले से भरी होती हैं, जिन्हें आपको बस चेक करना होता है और जरूरत हो तो एडिट करके बाकी की जानकारी जोड़नी होती है.

अब खुद ही करें अपना ITR फाइल, जानिए कैसे

अब आप बिना किसी प्रोफेशनल की मदद लिए खुद भी ITR फाइल कर सकते हैं. खासकर अगर इनकम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी या सिंपल इन्वेस्टमेंट्स से हो, तो फाइलिंग का प्रोसेस बहुत सीधा हो जाता है. पहले जहां हर डेटा मैन्युअली भरना पड़ता था, वहीं अब प्री-फिल्ड ITR फॉर्म्स में सैलरी, TDS और इंटरेस्ट इनकम जैसी जानकारियां पहले से भरी होती हैं, जिससे एरर की संभावना काफी कम हो जाती है.

लेकिन, अगर इनकम सोर्स में बिजनेस, कैपिटल गेन या फॉरेन असेट्स शामिल हैं, तो फिर CA से सलाह लेना बेहतर होता है, ताकि टैक्स प्लानिंग और कानूनों का सही पालन हो सके. 

ITR फाइल करने के लिए इन डॉक्युमेंट्स की जरूरत 

  • पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक होना जरूरी है.
  • नौकरीपेशा लोगों के लिए फॉर्म 16 होना जरूरी है.
  • फॉर्म 26AS, AIS, TIS, इनसे पता चलता है कि आपके नाम पर कितना टैक्स जमा हुआ और क्या फाइनेंशियल एक्टिविटी रिकॉर्ड हुई
  •  रिफंड के लिए बैंक अकाउंट डिटेल्स जरूरी
  • टैक्स सेविंग इनवेस्टमेंट्स के डॉक्युमेंट्स जैसे PPF, ELSS, LIC, म्यूचुअल फंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस, डोनेशन वगैरह
  • होम लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट अगर आपने हाउस लोन लिया है


ITR फाइल करने के आसान स्टेप्स

  • सबसे पहले incometax.gov.in पर लॉगिन करें
  • e-File > Income Tax Return > File Income Tax Return पर जाएं
  • असेसमेंट ईयर (AY 2025-26) चुनें और ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करें
  • अपनी इनकम के हिसाब से ITR फॉर्म चुनें (जैसे ITR-1 Sahaj)
  • पोर्टल पर जो जानकारी पहले से भरी है, उसे चेक करें, अगर जरूरत हो तो बाकी इनकम या डिडक्शन जोड़ें
  • टैक्स कैलकुलेशन चेक करें, अगर टैक्स देना है तो Self-assessment Tax भरें
  • फॉर्म को वैलिडेट करें, डिक्लेरेशन चेक करें और सबमिट कर दें
  • अंत में e-Verify जरूर करें, आधार OTP, नेट बैंकिंग या किसी दूसरे ऑप्शन से
  • अगर आपने e-Verify नहीं किया तो आपकी फाइलिंग अधूरी मानी जाएगी.

कब तक फाइल कर सकते हैं ITR

सैलरीड टैक्सपेयर्स जिनके अकाउंट्स ऑडिट के लिए जरूरी नहीं हैं, उनके लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 है. इस बार सरकार ने क्लेम की गई टैक्स डिडक्शन को लेकर भी नया अपडेट दिया है. अगर आप सेक्शन 80C या 80D जैसी डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, तो उसके प्रूफ और सही जानकारी देना जरूरी है, क्योंकि अब डिडक्शन को ज्यादा ट्रांसपेरेंट किया जा रहा है.

अब जब सरकार ने फाइलिंग प्रोसेस को डिजिटल और डेटा प्री-फिल्ड बना दिया है, तो हर बार किसी एक्सपर्ट की मदद लेना जरूरी नहीं रह गया. हां, जिनके पास कॉम्पलैक्स इनकम प्रोफाइल है, उन्हें प्रोफेशनल की सलाह लेनी चाहिए.

लेकिन अगर आप सैलरीड हैं और आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल सिंपल है, तो खुद ITR फाइल करना अब एक डिजिटल स्किल भी है और पैसा बचाने का तरीका भी. बस थोड़ी तैयारी करें, डॉक्युमेंट्स रखें और सही स्टेप्स फॉलो करें और आप अपना रिटर्न फाइल करने के मामले में आत्मनिर्भर बन सकते हैं.

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