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EPFO की चेतावनी: PF अकाउंट में इस गलती से अटक सकती है पेंशन और ब्याज का पैसा, ऐसे करें तुरंत सुधार

EPFO के मुताबिक, 'Date of Joining या Exit में छोटी गलती भी आपके PF और पेंशन पर असर डाल सकती है, इसलिए तुरंत अपनी डिटेल चेक करें.'

EPFO की चेतावनी: PF अकाउंट में इस गलती से अटक सकती है पेंशन और ब्याज का पैसा, ऐसे करें तुरंत सुधार
EPFO की चेतावनी: डूब सकता है पेंशन और ब्याज का पैसा

EPFO Update: अगर आप नौकरी करते हैं और आपका PF कटता है, तो आपके लिए जरूरी खबर है. EPFO ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में EPFO ने साफ चेतावनी दी है कि अगर आपके PF अकाउंट में जॉइनिंग डेट (DoJ) या एग्जिट डेट की छोटी सी भी गलती है, तो ये आपके भविष्य के फायदों को प्रभावित कर सकती है. इसलिए तुरंत अपनी डिटेल चेक करें.

क्यों जरूरी हैं Joining और Exit Date?

जॉइनिंग डेट बताती है कि आपने नौकरी कब शुरू की और एग्जिट डेट यह बताती है कि आपने नौकरी कब छोड़ी. इन्हीं के आधार पर तय होता है कि आपने कितने समय तक PF में योगदान किया और आपको कितना पैसा और पेंशन मिलेगी. ऐसे में अगर ये डेट गलत हैं, तो आपका पूरा सर्विस रिकॉर्ड गलत हो सकता है.

क्या हो सकता है नुकसान?

गलत जानकारी होने पर आपका-

  • PF क्लेम रिजेक्ट हो सकता है.
  • पैसे निकालने में देरी हो सकती है.
  • नई नौकरी में PF ट्रांसफर रुक सकता है.
  • पेंशन (EPS) की गणना गलत हो सकती है. 
  • इसके अलावा रिटायरमेंट पर कम पैसा मिल सकता है.
कैसे चेक करें अपना PF रिकॉर्ड?

अच्छी बात यह है कि आप घर बैठे आसानी से अपना PF रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं. इसके लिए- 

  • UAN पोर्टल पर लॉगिन करें.
  • 'View Service History' सेक्शन में जाएं.
  • यहां अपने सभी जॉब की डिटेल देखें.
  • Joining Date और Exit Date को ध्यान से चेक करें.
गलत हो तो कैसे करें सुधार?

अगर आपको कोई गलती दिखती है, तो तुरंत सुधार करें. इसके लिए- 

  • UAN पोर्टल पर लॉगिन करें.
  • 'Manage' सेक्शन में जाएं.
  • 'Mark Exit' या अपडेट ऑप्शन चुनें.
  • सही Exit Date और कारण भरें.
  • आधार OTP से वेरिफाई करें.
  • सबमिट करें.

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    इन बातों का रखें ध्यान 

    बता दें कि कुछ मामलों में Employer की मंजूरी भी जरूरी होती है. अगर आपका UAN 1 अक्टूबर 2017 के बाद बना है और आधार से लिंक है, तो आप खुद ऑनलाइन बदलाव कर सकते हैं. हालांकि, पुराने मामलों में Employer के जरिए approval लेना पड़ता है. 

    कब करना पड़ता है ऑफलाइन सुधार?

    अगर आपका UAN आधार से लिंक नहीं है, Employer उपलब्ध नहीं है या मृत सदस्य के केस में फॉर्म भरना पड़ सकता है. ऐसे में Joint Declaration Form भरकर EPFO ऑफिस में जमा करना होता है.

    किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ सकती है?
    • जॉइनिंग लेटर
    • रिलीविंग लेटर
    • सैलरी स्लिप
    • आधार कार्ड

    ध्यान रखें PF आपके भविष्य का सबसे बड़ा सहारा है. छोटी सी गलती भी आपके हजारों-लाखों रुपये अटका सकती है. इसलिए EPFO की सलाह को नजरअंदाज न करें और आज ही अपना PF अकाउंट चेक करके सही जानकारी अपडेट करें.

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