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EPFO: सैलरी से PF कटता है? आपको मिल सकता है 7 लाख रुपये का फ्री इंश्योरेंस, जानें कैसे करें क्लेम

EPFO Scheme: अगर आप नौकरीपेशा हैं और आपकी सैलरी से हर महीने PF (Provident Fund) कटता है, तो आपको 7 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलता है. आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से-

EPFO: सैलरी से PF कटता है? आपको मिल सकता है 7 लाख रुपये का फ्री इंश्योरेंस, जानें कैसे करें क्लेम
PF कटता है, तो आपको मिल सकता है 7 लाख रुपये का फ्री इंश्योरेंस

EPFO Scheme: अगर आप नौकरीपेशा हैं और आपकी सैलरी से हर महीने PF (Provident Fund) कटता है, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत काम की है. बहुत से कर्मचारियों को पता ही नहीं होता कि EPFO सिर्फ PF और पेंशन ही नहीं, बल्कि एक फ्री लाइफ इंश्योरेंस भी देता है. इस स्कीम का नाम है EDLI (Employees' Deposit-Linked Insurance), जिसके तहत कर्मचारी के परिवार को 7 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलता है. आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से- 

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क्या है EDLI स्कीम?

EDLI स्कीम की शुरुआत साल 1976 में की गई थी. इसका मकसद यह है कि अगर किसी कर्मचारी की नौकरी के दौरान मौत हो जाए, तो उसके परिवार को आर्थिक मदद मिल सके. वहीं, स्कीम की सबसे खास बात यह है कि इसमें कर्मचारी को कोई पैसा नहीं देना होता है, पूरा प्रीमियम नियोक्ता (Employer) देता है और बीमा अपने आप PF खाते से जुड़ा होता है. इसके लिए अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ती.

कितना मिलता है इंश्योरेंस कवर?

EDLI के तहत मिलने वाली राशि कर्मचारी की पिछली 12 महीनों की औसत सैलरी पर आधारित होती है. इसमें बेसिक सैलरी + महंगाई भत्ता (DA) शामिल होता है. औसत सैलरी का 35 गुना, इसके अलावा 1.75 लाख रुपये का बोनस.

हालांकि, EPFO ने सैलरी की अधिकतम सीमा 15,000 रुपये तय की है. इस हिसाब से 35 गुना सैलरी होती है 5.25 लाख रुपये और बोनस जोड़ने के बाद कुल रकम 7 लाख रुपये हो जाती है. यही इस स्कीम की अधिकतम सीमा है.

क्लेम कैसे करें?

अगर नौकरी के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके नॉमिनी या परिवार के सदस्य EDLI का क्लेम कर सकते हैं. इसके लिए EDLI Form 5 IF भरकर EPFO के क्षेत्रीय कार्यालय में जमा करना होता है. बस आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेज होने चाहिए. जैसे- 

  • कर्मचारी का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • बैंक खाता विवरण
  • जन्म तिथि का प्रमाण और
  • पासपोर्ट साइज फोटो.

EPFO के मुताबिक, बिना वेतन छुट्टी या NCP (Non-Contributory Period) होने पर भी क्लेम खारिज नहीं किया जाएगा. आमतौर पर क्लेम 30 दिनों के भीतर निपटा दिया जाता है. अगर देरी होती है, तो EPFO को 12% सालाना ब्याज देना होता है.

कौन कर सकता है EDLI का क्लेम?
  • PF खाते में दर्ज नॉमिनी
  • पति या पत्नी
  • बेटे (25 साल तक)
  • अविवाहित बेटियां
  • कानूनी वारिस

यानी अगर आपकी सैलरी से PF कटता है, तो EDLI स्कीम आपके परिवार के लिए एक बड़ी सुरक्षा है. बिना किसी अतिरिक्त खर्च के मिलने वाला यह 7 लाख रुपये का बीमा मुश्किल समय में बहुत मददगार साबित हो सकता है. ऐसे में EPFO में ई-नॉमिनेशन जरूर करें, ताकि भविष्य में आपके परिवार को क्लेम लेने में किसी तरह की परेशानी न हो. 

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