राजधानी दिल्ली में हाल के दिनों में अवैध निर्माण, अतिक्रमण, फायर सेफ्टी मानकों की अनदेखी और प्रशासनिक लापरवाही के कारण हुए हादसों के बाद दिल्ली सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी संबंधित विभागों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की और अवैध निर्माण, अतिक्रमण, जमीन पर कब्जा और फायर सेफ्टी नियमों के उल्लंघन पर सख्त और समयबद्ध कार्रवाई के साफ निर्देश दिए है. इसके तहत नियम तोड़ने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लागू की गई है.
डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005 के तहत होगी कार्रवाई
अवैध निर्माण, अतिक्रमण, जमीन पर कब्जा और फायर सेफ्टी नियमों के उल्लंघन के मामलों में अगर कोई दोषी पाया जाता है, तो उस पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी. इसमें जेल की सजा के साथ-साथ भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
Zero Tolerance, Strict Action
— Delhi Government (@DelhiGovDigital) June 6, 2026
दिल्ली सरकार ने illegal construction, encroachment, land grabbing और fire safety violations पर ज़ीरो टॉलरेंस policy लागू की है।
लापरवाही पर जेल, भारी जुर्माना, संपत्ति/वेतन/पेंशन से वसूली और बैंक अकाउंट फ्रीज होगा। 24x7 ड्रोन-सैटेलाइट निगरानी,… pic.twitter.com/DYqP1bMCp9
पेंशन और निजी संपत्ती से सरकार करेगी भरपाई
दोषी अधिकारियों की सैलरी, पेंशन और निजी संपत्ति से सरकार को हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी. इसके साथ ही नियम तोड़ने वाले बिल्डरों, मकान मालिकों और कॉलोनाइजरों की संपत्ति और बैंक खाते भी फ्रीज किए जाएंगे.
DM को दिए गए निर्देश
किसी भी तरह की लापरवाही से बचने के लिए जिला मजिस्ट्रेट (DM) को साफ और अधिक अधिकार दिए गए हैं, ताकि वे जिम्मेदार व्यक्ति तय कर सकें, तुरंत विभागीय और कानून कार्रवाई शुरू कर सकें.
24 घंटे निगरानी
पूरी दिल्ली में अवैध निर्माण और अतिक्रमण का रियल-टाइम पता लगाने के लिए ड्रोन सर्वे, सैटेलाइट इमेजरी और एडवांस डिजिटल मैपिंग के जरिए 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी, ताकि नियमों के उल्लंघन की तुरंत पहचान हो सके.
Chief Minister Smt. Rekha Gupta today chaired a high-level meeting with all concerned agencies and issued firm, unambiguous directives for stringent and time-bound enforcement against illegal and unauthorised constructions, encroachments, land grabbing and fire safety violations.…
— CMO Delhi (@CMODelhi) June 5, 2026
सरप्राइज चेकिंग
गेस्ट हाउस, होटल, रेस्तरां, बैंक्वेट हॉल और अन्य व्यावसायिक जगहों की सरप्राइज चेकिंग की जाएगी. ऐसे में नियमों का उल्लंघन मिलने पर परिसर को तुरंत सील कर बिजली और पानी के कनेक्शन काट दिए जाएंगे.
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