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दिल्ली में अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर Zero Tolerance पॉलिसी लागू, बैंक अकाउंट फ्रीज के साथ हो सकती है जेल, जानें पूरी डिटेल

दिल्ली सरकार ने अवैध निर्माण, अतिक्रमण, फायर सेफ्टी मानकों के उल्लंघन पर सख्त एक्शन लिया है और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लागू की है. इसके चलते जो भी दोषी पाया जाता है, उस पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

दिल्ली में अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर Zero Tolerance पॉलिसी लागू, बैंक अकाउंट फ्रीज के साथ हो सकती है जेल, जानें पूरी डिटेल
अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी

राजधानी दिल्ली में हाल के दिनों में अवैध निर्माण, अतिक्रमण, फायर सेफ्टी मानकों की अनदेखी और प्रशासनिक लापरवाही के कारण हुए हादसों के बाद दिल्ली सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी संबंधित विभागों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की और अवैध निर्माण, अतिक्रमण, जमीन पर कब्जा और फायर सेफ्टी नियमों के उल्लंघन पर सख्त और समयबद्ध कार्रवाई के साफ निर्देश दिए है. इसके तहत नियम तोड़ने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लागू की गई है. 

डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005 के तहत होगी कार्रवाई

अवैध निर्माण, अतिक्रमण, जमीन पर कब्जा और फायर सेफ्टी नियमों के उल्लंघन के मामलों में अगर कोई दोषी पाया जाता है, तो उस पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी. इसमें जेल की सजा के साथ-साथ भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

पेंशन और निजी संपत्ती से सरकार करेगी भरपाई

दोषी अधिकारियों की सैलरी, पेंशन और निजी संपत्ति से सरकार को हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी. इसके साथ ही नियम तोड़ने वाले बिल्डरों, मकान मालिकों और कॉलोनाइजरों की संपत्ति और बैंक खाते भी फ्रीज किए जाएंगे.

DM को दिए गए निर्देश

किसी भी तरह की लापरवाही से बचने के लिए जिला मजिस्ट्रेट (DM) को साफ और अधिक अधिकार दिए गए हैं, ताकि वे जिम्मेदार व्यक्ति तय कर सकें, तुरंत विभागीय और कानून कार्रवाई शुरू कर सकें.

24 घंटे निगरानी

पूरी दिल्ली में अवैध निर्माण और अतिक्रमण का रियल-टाइम पता लगाने के लिए ड्रोन सर्वे, सैटेलाइट इमेजरी और एडवांस डिजिटल मैपिंग के जरिए 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी, ताकि नियमों के उल्लंघन की तुरंत पहचान हो सके. 

सरप्राइज चेकिंग

गेस्ट हाउस, होटल, रेस्तरां, बैंक्वेट हॉल और अन्य व्यावसायिक जगहों की सरप्राइज चेकिंग की जाएगी. ऐसे में नियमों का उल्लंघन मिलने पर परिसर को तुरंत सील कर बिजली और पानी के कनेक्शन काट दिए जाएंगे.

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