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दिल्ली में 12 जुलाई को लगेगी स्पेशल लोक अदालत, जानें टाइम और कैसे डाउनलोड करें चालान स्लिप

दिल्ली में 12 जुलाई को स्पेशल लोक अदालत का आयोजन होने वाला है. आइए जानते हैं कि यह लोक अदालत कब और कहां लगेगी और कौन इसमें शामिल हो सकता है.

दिल्ली में 12 जुलाई को लगेगी स्पेशल लोक अदालत, जानें टाइम और कैसे डाउनलोड करें चालान स्लिप
दिल्ली में 12 जुलाई को निपटाएं अपना लंबित ट्रैफिक चालान
(P.C- NDTV)

अगर आपके वाहन पर कोई ट्रैफिक चालान लंबित है, तो आपके लिए अच्छी खबर है. दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (DSLSA) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के तहत 12 जुलाई 2026, रविवार को स्पेशल लोक अदालत का आयोजन कर रहा है. इस लोक अदालत में पुराने कंपाउंडेबल ट्रैफिक चालानों का आपसी सहमति से निपटारा किया जाएगा. आइए जानते हैं कि यह लोक अदालत कब और कहां लगेगी, कौन इसमें शामिल हो सकता है और चालान स्लिप कैसे डाउनलोड करनी है.

किन ट्रैफिक चालानों का होगा निपटारा?

इस स्पेशल लोक अदालत में केवल उन्हीं ट्रैफिक चालानों और नोटिसों का निपटारा किया जाएगा, जो कंपाउंडेबल हैं और 31 मार्च 2026 तक वर्चुअल कोर्ट में लंबित हैं. अगर आपका चालान भी इस तारीख तक पेंडिंग है, तो आप इस लोक अदालत का लाभ उठा सकते हैं.

कब और कहां होगी स्पेशल लोक अदालत?

स्पेशल लोक अदालत का आयोजन 12 जुलाई 2026, रविवार को होगा. यह सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी. दिल्ली के सभी जिला अदालत परिसरों में इसकी व्यवस्था की गई है. इनमें तिस हजारी, राउज एवेन्यू, पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, रोहिणी, द्वारका और साकेत कोर्ट शामिल हैं. आपको उसी कोर्ट में जाना होगा, जिसका नाम आपकी चालान स्लिप पर लिखा होगा.

चालान स्लिप कैसे डाउनलोड करें?

लोक अदालत में अपना मामला रखने के लिए सबसे पहले चालान स्लिप डाउनलोड करनी होगी. दिल्ली पुलिस की वेबसाइट https://traffic.delhipolice.gov.in/lokadalat पर जाकर चालान स्लिप डाउनलोड की जा सकती है. यह सुविधा आज यानी 6 जुलाई 2026 से शुरू हो गई है. हर दिन सुबह 10 बजे से अधिकतम 50,000 चालान स्लिप डाउनलोड की जा सकेंगी. कुल 2 लाख चालानों की सीमा तय की गई है. इसलिए देर न करें और समय रहते अपनी चालान स्लिप डाउनलोड कर लें.

चालान स्लिप पर यह साफ लिखा होगा कि आपको किस कोर्ट परिसर में जाना है, कोर्ट नंबर क्या है और किस समय पहुंचना है. 

फर्जी कॉल से रहें सावधान

दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने लोगों को अलर्ट भी किया है. लोक अदालत के नाम पर आने वाली फर्जी कॉल पर भरोसा न करें. प्राधिकरण किसी भी व्यक्ति को फोन करके लोक अदालत से जुड़ी जानकारी नहीं देता है. ऐसे में अगर कोई खुद को DSLSA का कर्मचारी बताकर पैसे या निजी जानकारी मांगता है, तो उस पर भरोसा न करें.

किसी भी जानकारी के लिए यहां करें संपर्क

अगर आपको स्पेशल लोक अदालत या ट्रैफिक चालान से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी चाहिए, तो दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के केंद्रीय कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है. इसके अलावा 24 घंटे चलने वाली टोल फ्री हेल्पलाइन 1516 पर भी जानकारी ली जा सकती है. 

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