Form 6 voter registration : दिल्ली में वोटरों की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की जा रही है. इस दौरान लगभग 1.45 करोड़ मतदाताओं में से 47 लाख का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर हो सकता है. ऐसी स्थिति में आपको घबराने की जरूरत नहीं है. दरअसल, विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया के जरिए पात्र नागरिक अपना नाम फिर से जुड़वा कते हैं. इसके लिए नागरिक को फॉर्म-6 भरकर जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे. यहां जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से-
24 अगस्त को आएगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट
दिल्ली में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत गणना फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 17 अगस्त थी, जिन लोगों ने तय समय सीमा के अंदर फॉर्म जमा नहीं किया है, उनके नाम 24 अगस्त को जारी होने वाली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं दिख सकते हैं. हालांकि, ऐसे वोटर्स को 24 अस्त से 23 23 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का मौका मिलेगा. अंतिम मतदाता सूची 27 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी.
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो क्या करें?
चुनाव आयोग के मुताबिक, अगर किसी व्यक्ति का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है, तो सबसे पहले नाम शामिल किन कारणों से नहीं हुआ, ये देखना जरूरी है. इसके बाद संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) के पास दावा दाखिल किया जा सकता है.
दावा करने के लिए फॉर्म-6 भरना होगा. ये फॉर्म वोटर्स सर्विस पोर्टल और चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है. फॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरीकों से जमा किया जा सकता है.
फॉर्म-6 में कौन-कौन सी जानकारी देनी होगी?
फॉर-6 भरते समय आपको आवेदक का नाम, परिवार और रिश्तेदार का विवरण, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, जन्म तिथि, लिंग, पूरा पता, डेट ऑफ बर्थ को साबित करने वाले डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे.
उम्र साबित करने के लिए कौन से दस्तावेज मान्य होंगे?
फॉर-6 भरते समय उम्र साबित करने के लिए उन्हें निम्न में से कोई 1 डॉक्यूमेंट्स देने होंगे-
- जन्म प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट
- ड्राइविंग लाइसेंस
- कक्षा 10वीं या 12वीं का प्रमाण पत्र
- पते के प्रमाण के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट देना होगा?
- बिजली, पानी या अन्य यूटिलिटी बिल
- बैंक या डाकघर पासबुक
- पासपोर्ट
- भूमि रिकॉर्ड
- किरायानामा या संपत्ति बिक्री संबंधी दस्तावेज
इन में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स फार्म-6 भरने के दौरान चाहिए, जिससे आपका पता प्रमाणित हो सके.
दावा दाखिल होने के बाद क्या होगा?
दावा मिलने के बाद निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) और सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (AERO) की ओर से जांच होगी. बूथ लेवल अधिकारी (BLO) की रिपोर्ट और दस्तावेजों के वेरिफिकेशन के आधार पर फैसला लिया जाएगा. अगर व्यक्ति पात्र पाया जाता है, तो उसका नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल कर लिया जाएगा.
कुछ जरूरी बातें, जिनपर गौर करना है महत्वपूर्ण
- ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम म होना, स्थाई रूप से नाम कटने का संकेत नहीं है.
- आप 24 अगस्त से 23 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं.
- पात्र मतदादा फॉर्म-6 के जरिए नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं.
- सभी जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखना प्रोसेस को आसान बनाएगा.
- फाइनल वोटर लिस्ट 27 अक्टूबर 26 को जारी की जाएगी.
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