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दिवाली पर दिल्ली-एनसीआर में गलती से भी न जलाएं ये पटाखे, हो सकती है 3 साल की जेल और भारी जुर्माना!

Delhi Firecracker Rules 2026: दिल्ली में पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट और प्रशासन के कड़े नियम हैं. जानें कब और कैसे जला सकेंगे ग्रीन पटाखे; नियम तोड़ा तो होगी जेल और जुर्माना?

दिवाली पर दिल्ली-एनसीआर में गलती से भी न जलाएं ये पटाखे, हो सकती है 3 साल की जेल और भारी जुर्माना!
दिल्ली एनसीआर में पटाखे जलाने और बिक्री के कड़े नियम.
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  • दिल्ली और एनसीआर में केवल 7 और 8 नवंबर को सुबह छह से सात और रात आठ से दस बजे तक ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति है
  • पटाखों की बिक्री केवल अधिकृत दुकानों से ऑफलाइन होगी, ऑनलाइन बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है.
  • अस्पताल, स्कूल और वृद्धाश्रम के तीन सौ मीटर के दायरे में पटाखे जलाना सख्त मना है.
नई दिल्ली:

Delhi Firecracker Guidelines: दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी को लेकर बेहद सख्त दिशा निर्देश लागू किए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट और प्रशासन के आदेश के मुताबिक, तय तारीखों और सीमित घंटों में ही केवल ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति है. नियमों का उल्लंघन करने पर 6 महीने से लेकर 3 साल तक की जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है.

दरअसल, राजधानी दिल्ली में सर्दियों के मौसम में बढ़ते वायु प्रदूषण और स्मॉग के खतरे को देखते हुए प्रशासन और न्यायपालिका की ओर से पटाखों के उपयोग पर कड़ा शिकंजा कसा गया है. दिल्ली-NCR में केवल निर्धारित दिनों और तय समय सीमा के भीतर ही सीमित दायरे में ग्रीन क्रैकर्स फोड़ने की इजाजत दी गई है. इसके साथ ही प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पर्यावरण संरक्षण और नागरिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

दिल्ली में पटाखों के नियम एक नजर में

  • अनुमत तारीख:  केवल 7 और 8 नवंबर
  • समयसीमा: सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक
  • मान्य प्रकार : केवल क्यूआर (QR) कोड वाले प्रमाणित ग्रीन पटाखे
  • प्रतिबंधित क्षेत्र: अस्पतालों, स्कूलों और वृद्धाश्रमों के 300 मीटर के दायरे में
  • बिक्री का नियम: ऑनलाइन बिक्री प्रतिबंधित; केवल अधिकृत दुकानों से ऑफ लाइन बिक्री
  • उल्लंघन पर सजा: 6 महीने से 3 साल तक की जेल और जुर्माना

पटाखे जलाने और बिक्री से जुड़े मुख्य नियम

अदालत के आदेशों और स्थानीय प्रशासनिक दिशा निर्देशों के मुताबिक आतिशबाजी के लिए दिल्ली एनसीआर में सिर्फ 7 और 8 नवंबर को ही पटाखे जलाने की छूट दी गई है. इसके बाद 9 नवंबर से क्षेत्र में पटाखों के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लागू हो जाएगा. इन दो दिनों में भी दिनभर आतिशबाजी की अनुमति नहीं है. लोग सिर्फ सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे चला सकते हैं. इस तय समय के बाहर पटाखे चलाना अवैध माना जाएगा. बाजार में बिकने वाले पारंपरिक और बेरियम युक्त पटाखों या केमिकल वाली लड़ियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध है. सिर्फ प्रमाणित ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की ही छूट है, जिनके डिब्बे और पैकेट पर प्रामाणिकता जांचने के लिए क्यूआर कोड होना जरूरी है.

नियम तोड़ने पर मिलने वाली सजा और जुर्माना

    अगर कोई व्यक्ति या व्यापारी प्रशासन के इन नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ नीचे दर्ज धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

    उल्लंघन का प्रकारसंभावित सजाआर्थिक जुर्मानालागू कानून व धाराएं
    अवैध रूप से पटाखे जलाना या खरीदना 6 महीने तक की जेल 200 रुपये तकस्थानीय पर्यावरण नियम एवं भारतीय न्याय संहिता (IPC) की धाराएं
    अवैध भंडारण, बिक्री या निर्माण करना3 साल तक की कड़ी जेल5,000 रुपये तकविस्फोटक अधिनियम (Explosives Act) की धारा 9बी

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    पटाखे जलाने और बेचने के ये हैं नियम

    • अस्पताल, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केंद्र, शैक्षणिक संस्थान और वृद्धाश्रमों के 300 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के पटाखे जलाने की सख्त मनाही है.
    • किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन माध्यम से पटाखों की बिक्री नहीं की जाएगी.
    • ग्रीन पटाखे भी केवल जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से अधिकृत लाइसेंस प्राप्त दुकानों से ही खरीदे जा सकते हैं.
    • इसके अलावा दिल्ली मेट्रो में पटाखे ले जाना पूरी तरह वर्जित है.

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