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बालू, गिट्टी, बजरी ढोने वाले वाहनों को लगाना होगा लोड कवर और अलार्म, इस तारीख से लागू होंगे सख्‍त नियम

डंपर-टिपर धुल उड़ाते हुए सड़क पर दौड़ेंगे तो अलार्म बजेगा और ड्राइवर अलर्ट हो जाएंगे. यानी डंपर और टिपर वाहनों के ड्राइवर केबिन में ऑडियो-विजुअल अलर्ट सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा.

बालू, गिट्टी, बजरी ढोने वाले वाहनों को लगाना होगा लोड कवर और अलार्म, इस तारीख से लागू होंगे सख्‍त नियम
ट्रक-डंपर टिपर के लिए सख्त नियम होगा लागू
IANS

सड़क पर डंपर-टिपर और ट्रक समान लाद पर बेफिक्र दौड़ते हैं. वहीं बालू, मिट्टी और गिट्टी लाद कर सड़कों पर गिराते और धूल उड़ाते चलते हैं, यह न केवल पर्यावरण के लिए गलत है, बल्कि सड़क चल रहे आम लोग और अन्य वाहनों के लिए खतरनाक है. लेकिन अब सरकार इसे लेकर नियम लागू करने जा रही है. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने डंपर और टिपर वाहनों के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. जो 1 अप्रैल 2027 लागू होगा. इसके तहत खुले वाहनों पर लदे सामानों पर ऑटोमैटिक लोड कवर लगाना अनिवार्य होगा.

नए नियम के मुताबिक, अगर डंपर-टिपर धुल उड़ाते हुए सड़क पर दौड़ेंगे तो अलार्म बजेगा और ड्राइवर अलर्ट हो जाएंगे. यानी डंपर और टिपर वाहनों के ड्राइवर केबिन में ऑडियो-विजुअल अलर्ट सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा.

सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा बीते 28 जुलाई को केंद्रीय मोटर वाहन नियम 2026 के तहत एक नोटिफिकेशन जारी किया था. इससे पहले सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करने से पहले जनता से सुझाव मांगे थे. वहीं 7 अगस्त को भारत के राजपत्र में आधिकारिक तौर पर अधिसूचना प्रकाशित किया गया है. 

नोटिफिकेशन के मुताबिक केंद्रीय मोटर वाहन (12वां संशोधन) नियम 2026 के तहत डंपर और टिपर वाहनों पर लोड के ऊपर ढकने के लिए ऑटोमैटिक सिस्टम लगाना 1 अप्रैल 2027 से अनिवार्य होगा. यह ऑटोमैटिक सिस्टम किसी भी तरह का हो सकता है जिसमें इलेक्ट्रिक, हाइड्रोलिक, मेकेनिकल या अन्य किसी सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं.

क्या होगा इसका फायदा

सड़क पर खुले ट्रक, डंपर और टिपर पर मिट्टी, बालू, गिट्टी, कचरा भरा रहता है. लेकिन इसका चलती सड़क पर गिरने का खतरा बना रहता है. कचरे की बदबू और धूल से पीछे चल रहे वाहनों को खतरा होता है. इससे पर्यावरण भी खराब होता है. यानी नए नियम से लोगों को खतरे की परेशानी से निजात मिलेगा. 

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