क्या इनकम टैक्स की पुरानी कर व्यवस्था को खत्म करने जा रही है नरेंद्र मोदी सरकार...?

Story created by Vivek Rastogi

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वित्तवर्ष 2024-25 के बजट में इनकम टैक्स की नई टैक्स व्यवस्था चुनने वालों के लिए मानक कटौती को भी बढ़ाया गया, और टैक्स स्लैब भी बदले गए, जिनसे रिजीम ज़्यादा आकर्षक बनी.

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वित्तमंत्री के इस साल के बजट भाषण से उन धारणाओं को फिर बल मिला कि सरकार अंततः इनकम टैक्स की पुरानी कर व्यवस्था को खत्म कर सकती है.

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दरअसल, नई टैक्स व्यवस्था अपना लेने वालों की तादाद काफ़ी बढ़ी है, और इस बार 72 फ़ीसदी करदाताओं ने नई टैक्स व्यवस्था को चुना है.

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31 जुलाई, 2024 तक वित्तवर्ष 2023-24 के लिए 7.28 करोड़ ITR फ़ाइल हुए, जिनमें से 5.27 करोड़ ने नई टैक्स व्यवस्था के तहत ITR फ़ाइल किया.

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दरअसल, नई टैक्स व्यवस्था को साल-दर-साल आकर्षक बनाया गया. 2020 में पेश नई टैक्स व्यवस्था को पिछले साल डीफ़ॉल्ट घोषित किया गया था.

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अब इस साल नई व्यवस्था अपनाने वालों के लिए मानक कटौती भी बढ़ा दी गई, और टैक्स स्लैबों में भी बदलाव कर ज़्यादा लाभदायक बना दिया गया है.

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CA वैभव रस्तोगी कहते हैं, "नई टैक्स व्यवस्था सरल है... इसमें उन्हें भी दिक्कत नहीं होती, जिन्होंने पहले कभी ITR फ़ाइल नहीं किया..."

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वैभव के अनुसार, "मामूली गाइडेंस से करदाता खुद ITR फ़ाइल कर सकता है... छूट, कटौतियों के कैलकुलेशन का झंझट नहीं होता, इसलिए यह बेहद सरल है..."

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वैभव के अनुसार, नई व्यवस्था में आयकर गणना स्पष्ट होती है, वक्त बचता है, गलतियों व लापरवाही की गुंजाइश भी नाममात्र रह जाती है..."

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दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहे CA संदीप गोयल कहते हैं, "नई व्यवस्था अपनाने वाले बढ़ रहे हैं, और दो टैक्स व्यवस्था से उलझनें तो बढ़ती ही हैं..."

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संदीप ने कहा, "सरकार नई व्यवस्था को आकर्षक बना रही है, सो, ज़ाहिर है, आज नहीं तो कल, पुरानी टैक्स व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी..."

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संदीप के मुताबिक, "हो सकता है, सरकार पुरानी व्यवस्था खत्म करने के लिए एक-दो साल इंतज़ार करे, लेकिन कभी न कभी इसे खत्म करेगी ही..."

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