हर माह कई हज़ार रुपये इन्कम टैक्स बचा सकते हैं, अगर...

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Income Tax, यानी इन्कम टैक्स देश के हर कमाऊ शख्स के जीवन का अनिवार्य हिस्सा है. नौकरीपेशा लोगों की सैलरी ही तब हाथ आती है, जब इन्कम टैक्स कट चुका होता है.


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हर शख्स के लिए यह जानकारी बेहद आवश्यक है कि उसे कितना इन्कम टैक्स चुकाना है, या किस इन्कम टैक्स रिजीम में उसे फ़ायदा होने वाला है.


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नई टैक्स व्यवस्था उनके लिए लाभदायक है, जो बचत योजनाओं में निवेश नहीं करते, होमलोन नहीं लिया, या HRA Rebate क्लेम नहीं करते.

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यहां 7 नौकरीपेशा लोगों के उदाहरण हैं, जो क्रमशः ₹7.5 लाख, ₹10 लाख, ₹12.5 लाख, ₹15 लाख, ₹20 लाख, ₹25 लाख, और ₹30 लाख हर साल कमाते हैं.

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चार्ट के दूसरे कॉलम में मानक कटौती, तीसरे कॉलम में प्रॉविडेंट फंड, चौथे कॉलम में OTR के अनुसार करयोग्य आय, पांचवें कॉलम में OTR के तहत देय आयकर है.

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चार्ट के छठे कॉलम में NTR के तहत टैक्सेबल इन्कम है, सातवें कॉलम में NTR के तहत आयकर है, और अंतिम कॉलम में NTR से होने वाले लाभ का ज़िक्र है. पूरा चार्ट देखें

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अगर सालाना आय है ₹7.5 लाख : इस शख्स को नई टैक्स व्यवस्था में कोई टैक्स नहीं देना होगा, यानी पुरानी टैक्स व्यवस्था के मुकाबले इसे ₹49,140 का लाभ मिलेगा.

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अगर वार्षिक आय है ₹10 लाख : इस व्यक्ति को Old Tax Regime में ₹99,320 टैक्स देना होगा, लेकिन नई टैक्स व्यवस्था में इसे ₹44,720 का फ़ायदा होगा.

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अगर सालाना कमाई है ₹12.5 लाख : इस शख्स को OTR के तहत ₹1,65,750 टैक्स देना होगा, जबकि NTR के तहत सिर्फ़ ₹93,600 चुकाने होंगे.

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अगर वार्षिक आय है ₹15 लाख : इस व्यक्ति को NTR के तहत सिर्फ़ ₹1,45,600 टैक्स चुकाना होगा, सो, इसे ₹95,420 का लाभ मिलेगा.

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अगर वार्षिक आय हो ₹20 लाख : यह शख्स OTR के मुकाबले NTR में स्विच करेगा, तो देय आयकर में इस शख्स को ₹95,160 की बचत होगी.

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अगर आप कमाते हैं ₹25 लाख : इस व्यक्ति को पुरानी टैक्स व्यवस्था में ₹5,42,100 इन्कम टैक्स देना होगा, और NTR में इसे ₹89,700 का लाभ होगा.

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यदि वार्षिक आय है ₹30 लाख : यह शख्स पुरानी टैक्स व्यवस्था के मुकाबले NTR अपनाने पर इन्कम टैक्स में ₹84,240 का लाभ हासिल कर सकता है.

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