Old Tax Regime Update: अगर आप भी अपनी एलआईसी, होम लोन और पीपीएफ (PPF) के भरोसे टैक्स बचाते हैं, तो आपके लिए खुशखबरी आ गई है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने साफ कर दिया है कि सरकार की फिलहाल पुरानी टैक्स रिजीम को खत्म करने की कोई योजना नहीं है. अक्सर चर्चा रहती थी कि सरकार न्यू टैक्स रिजीम को बढ़ावा देने के लिए पुरानी टैक्स व्यवस्था को खत्म कर सकती है, लेकिन चेयरमैन के बयान ने क्लियर कर दिया कि ऑप्शन अभी खुला हुआ है.
आपके लिए कौन सी टैक्स रिजीम बेहतर?

खास बातें
- सरकार ने पुरानी व्यवस्था को बंद करने की कोई समय सीमा तय नहीं की है.
- अभी भी यह पूरी तरह टैक्सपेयर पर निर्भर है कि वह अपनी वित्तीय स्थिति के हिसाब से कौन सा रास्ता चुनता है.
- हालांकि, अब न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट बना दिया गया है. यानी अगर आप चुनाव नहीं करते, तो टैक्स नए स्लैब से कटेगा.
CBDT चीफ के इस बयान से उन करोड़ों कर्मचारियों को राहत मिली है जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग और टैक्स सेविंग को पुरानी व्यवस्था के हिसाब से ढाला हुआ है. सरकार का फोकस भले ही नई व्यवस्था को सरल बनाने पर है, लेकिन पुरानी व्यवस्था का सुरक्षा कवच फिलहाल जारी है.
यानी सब कुछ निवेश पर डिपेंड करता है. अगर आप कई सालों से एलआईसी और पीपीएफ में पैसा लगाते आ रहे हैं तो इन्हें चालू रहने दें, अभी बंद ना करें. टैक्स बचत के साथ मुश्किल समय में यह आपके काम आ सकती हैं. हालांकि नई टैक्स रिजीम वालों के लिए कोई कंफ्यूजन नही हैं.
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